Saturday, April 25, 2026
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26 हजार तृतीय श्रेणी शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया फिर अटकी, हाईकोर्ट ने…

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जोधपुर (अभय इंडिया न्यूज)। प्रदेश में 26 हजार तृतीय श्रेणी शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया फिर अटक गई है। राजस्थान हाईकोर्ट ने बुधवार को भर्ती प्रक्रिया पर अंतरिम रोक लगा दी है। आपको बता दें कि हाईकोर्ट की तरफ से इस भर्ती प्रक्रिया पर ८ फरवरी को रोक हटाने के बाद राज्य सरकार ने ३ दिन में चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति देने का आश्वासन दिया था, लेकिन भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगने से चयनित अभ्यर्थियों को एक बार फिर झटका लगा है।

राजस्थान हाईकोर्ट के न्यायाधीश संगीतराज लोढ़ा और न्यायाधीश दिनेश मेहता की खंडपीठ में राज्य सरकार बनाम मनीष कुमार नागदा की अपील पर सुनवाई के दौरान यह अंतरिम आदेश पारित किया गया। तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती फस्र्ट लेवल के पदों पर टीएसपी एवं नॉन टीएसपी के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए थे, जिसकी अंतिम तारीख सात मई 2018 थी। इस बीच केन्द्र सरकार ने 19 मई 2018 को एक गजट नोटिफिकेशन जारी करते हुए उदयपुर, प्रतापगढ़ व माउंट के कुछ हिस्से को टीएसपी क्षेत्र घोषित कर दिया था। इसके चलते याचिकाकर्ता मनीष कुमार नागदा ने राज हाईकोर्ट में याचिका पेश की थी। हाईकोर्ट एकलपीठ ने याचिकाकर्ता व अन्य को टीएसपी क्षेत्र का लाभ देने के आदेश प्रदान किए थे।

इसके खिलाफ सरकार ने लाभ देने की बजाय राज हाईकोर्ट खंडपीठ के समक्ष अपील पेश कर दी। आज अपील पर सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता मनीष व्यास ने पक्ष रखा, वहीं अप्रार्थी मनीष कुमार की ओर से अधिवक्ता वी.एल.एस. राजपुरोहित ने पक्ष रखते हुए बताया कि सरकार अन्य भर्ती में इसका लाभ दे रही है, जबकि जो नये क्षेत्र टीएसपी में जोड़े गए हैं। वहां के अभ्यर्थियों को तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती लेवल फस्र्ट में हाईकोर्ट के आदेश के बाजवूद लाभ नही दे रही है। इस पर हाईकोर्ट ने असंतोष जाहिर करते हुए सरकार से पूरी रिपोर्ट मांगी, वहीं तब तक सम्पूर्ण भर्ती प्रक्रिया पर आगामी आदेश तक अंतरिम रोक लगा दी है।

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