Saturday, April 25, 2026
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व्‍याख्‍याता के तबादले पर रोक के आदेश, नोटिस देकर किया जवाब तलब…

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जोधपुर Abhayindia.com राजस्थान उच्च न्यायालय की एकल पीठ के न्यायाधीश अरूण भंसाली ने श्रीगंगानगर निवासी गुरमीत सिंह के स्थानान्तरण आदेश व कार्य व्यवस्यार्थ आदेश पर रोक लगाते हुए कॉलेज शिक्षा विभाग को नोटिस जारी किया।

गंगानगर निवासी गुरमीत सिंह सार्दुल शहर (कन्या) कॉलेज श्रीगंगानगर में व्याख्याता (अंग्रेजी) के पद पर कार्यरत है। आयुक्त कॉलेज शिक्षा जयपुर ने प्रार्थी का स्थानान्तरण आदेश 27.9.2021 से सार्दुल शहर (कन्या) महाविधालय, श्रीगंगानगर से छतरगढ महाविधालय, जिला बीकानेर में कर दिया। इसी स्थानान्तरण आदेश में नीचे यह अंकित था कि यह स्थानान्तरण स्वयं की इच्छा पर किया जा रहा है तथा इसी कारण से प्रार्थी को यात्रा भत्ता एवं योगकाल देय नही होगा। इस स्थानान्तरण पारित करने से पूर्व विभाग द्वारा इस तथ्य का ध्यान नही रखा गया कि प्रार्थी ही एकमात्र अंग्रेजी का व्याख्याता इस कॉलेज में है। इसके उपरान्त भी प्रार्थी का स्थानान्तरण कर दिया गया। विभाग द्वारा स्थानान्तरण आदेश में शर्त संख्या 4 पर यह भी अंकित था कि यदि एक ही व्याख्याता विषय विशेष का किसी कॉलेज में है तो उसे कार्यमुक्त नही किया जाये। प्रार्थी इस महाविधालय में एकमात्र अंग्रेजी विषय का व्याख्याता था।

कॉलेज शिक्षा विभाग के ध्यान में यह तथ्य स्थानान्तरण आदेश के पश्चात आया कि छतरगढ कॉलेज बीकानेर में अंग्रेजी विषय का पद भी रिक्त नहीं है। प्रार्थी को कॉलेज से स्थानान्तरण जो विभाग द्वारा कर दिया गया लेकिन शर्त सं 4 के कारण कार्यमुक्त नही किया जा सकता था तथा विभाग के ध्यान में यह भी आया कि प्रार्थी का स्थानान्तरण के लिए कोई आवेदन भी नही है तब विभाग द्वारा आदेश 29.9.2022 पारित किया गया। इस आदेश से विभाग के द्वारा पूर्व में किये गये स्थानान्तरण आदेश 27.9.22 में संशोधन करते हुए स्थानान्तरण शब्द के स्थान पर कार्य व्यवस्थार्थ जोड दिया गया ताकि प्रार्थी को ना तो यात्रा भत्ता प्रदान करना पडे, शर्त संख्या 4 के कारण उसे कार्यमुक्त करने में भी कोई परेशानी ना हो तथा छतरगढ महाविधालय में अंग्रेजी व्याख्याता का पद नही है तो उसका वेतन सादुल शहर (कन्या) कॉलेज से बनता रहे व वह अपने दायित्व का निर्वहन छतरगढ कॉलेज, बीकानेर में करता रहे।

विभाग के इस कृत्य से व्यथित होकर प्रार्थी ने अपने अधिवक्ता प्रमेन्द्र बोहरा के माध्यम से एक रिट याचिका उच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की। उच्च न्यायालय के समक्ष प्रार्थी के अधिवक्ता का यह तर्क था कि विभाग द्वारा प्रार्थी के विरूद्व ऐसा स्थानान्तरण जो कार्य व्यवस्था की आड में किया गया है कि वह नौकरी ‘तीर’ पर करे व उसे वेतन ‘‘मीर’’ से मिले इस रूप में किया गया है। क्योंकि प्रथमतयाः प्रार्थी का स्थानान्तरण 27.9.2022 से जो किया गया है वह बिना यात्रा भत्ता यानि के स्वैच्छिक रूप में किया गया है। जबकि प्रार्थी का स्थानान्तरण के लिए कोई प्रार्थना पत्र विभाग के समक्ष प्रस्तुत नही किया गया था। दूसरा स्थानान्तरण आदेश 27.9.2022 में यह शर्त संख्या 4 के कारण उसे कार्यमुक्त नहीं किया जा सकता क्योंकि वह एकमात्र अंग्रेजी का व्याख्याता सादुलशहर (कन्या) महाविधालय गंगानगर में कार्यरत है तथा जहां स्थानान्तरण किया है वहां पद भी रिक्त नही है। इसलिए विभाग द्वारा इन सब परिस्थितियों को दरकिनार करने के लिए उसे कार्य व्यवस्थार्थ के नाम पर आदेशअ29.9.2022 से पुनः सार्दुल शहर (कन्या) महाविधालय से छतरगढ महाविधालय बीकानेर में स्थानान्तरित किया गया वह केवल प्रार्थी को मानसिक रूप से परेशान करने के लिए किया गया है क्योंकि छतरगढ महाविधालय में अंग्रेजी विषय का पद रिक्त नहीं हैइसलिए वहां से प्रार्थी का वेतन भी नहीं बन सकता। दूसरा प्रार्थी का पूर्व में स्थानान्तरण किया गया था उसमें यात्रा भत्ता भी नहीं दिया गया था एवं सार्दुल शहर (कन्या) महाविधालय में एकमात्र अंग्रेजी विषय का व्याख्याता है इसलिए उपरोक्त परिस्थतियों में प्रार्थी को जो स्थानान्तरण कार्य व्यवस्थार्थ की आड में किया गया है, जो विधि विरूद्ध है।

न्यायाधीश ने कॉलेज शिक्षा विभाग के आदेश 27.9.2022 जिसके तहत प्रार्थी का स्थानान्तरण सादुल शहर (कन्या) महाविधालय श्रीगंगानगर से छतरगढ किया, उस पर व संशेाधित आदेश 29.9.2022 जिससे विभाग द्वारा स्थानान्तरण स्थान पर कार्य व्यवस्थार्थ शब्द प्रयोग में लिया गया है उस पर अंतरिम रोक लगाते हुए उसे पुनः सार्दुल शहर (कन्या) महाविधालय में कार्यग्रहण करवाने व आयुक्त कॉलेज शिक्षा सचिव कॉलेज शिक्षा, संयुक्त निदेशक कॉलेज शिक्षा व प्रधानाचार्य राजकीय कन्या महाविधालय सार्दुल शहर श्रीगंगानगर को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया।

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