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मंत्री गोदारा के निर्देश पर पैकर्स के विरुद्ध जांच : 44 फर्मों में मिली अनियमितताएं, 7.06 लाख रुपये का जुर्माना लगाया

जयपुर Abhayindia.com उपभोक्ता मामलों के मंत्री सुमित गोदारा के निर्देशानुसार विधिक माप विज्ञान (लीगल मेट्रोलॉजी) विभाग द्वारा दो दिन राज्य भर में पैक्ड वस्तुओं (Packaged Commodities) के पैकर्स के विरुद्ध विशेष जांच अभियान चलाया गया। अभियान के दौरान 62 निरीक्षण किए गए, जिनमें 44 फर्मों के विरुद्ध विभिन्न अनियमितताओं के संबंध में कार्रवाई की गई। निरीक्षण के दौरान 24 फर्में बिना अनिवार्य पैकर पंजीकरण (Packer Registration) के पैकिंग कार्य करती हुई पाई गईं। वहीं 32 फर्मों के विरुद्ध सत्यापित (Verified) बाट-माप का उपयोग नहीं करने अथवा वैध सत्यापन प्रमाण-पत्र (Verification Certificate) उपलब्ध नहीं होने के कारण विधिक कार्रवाई की गई।

इसके अतिरिक्त 9 फर्मों को लीगल मेट्रोलॉजी (पैकेज्ड कमोडिटीज) नियम, 2011 के अनुरूप अनिवार्य घोषणाएं (Declarations) अंकित नहीं करने पर सुधार सूचना (Improvement Notice) जारी की गई। अभियान के दौरान अजमेर की एक तथा अलवर की दो फर्में घोषित मात्रा से कम उत्पाद पैक करती हुई पाई गईं। इनके विरुद्ध कार्रवाई करते हुए निम्न विवरण दर्ज किया गया-

1. आर.के. प्रोडक्ट्स, सूफी कॉलोनी, बकरा मंडी रोड, सोमलपुर, अजमेर द्वारा पैक किए जा रहे कॉर्न स्नैक्स के पैकेटों में घोषित मात्रा से कम सामग्री पाई गई।

2. सिबा मसाला उद्योग प्रा. लि., इटाराना रोड, अलवर द्वारा पैक किए जा रहे 100 ग्राम धनिया पाउडर के पैकेटों में घोषित मात्रा से कम सामग्री पाई गई। मौके से 50 पैकेट जब्त किए गए।

3. अब्राम फूड लिमिटेड, बी-34, एमआईए, अलवर द्वारा पैक किए जा रहे 500 मिलीलीटर सरसों के तेल के पैकेटों में घोषित मात्रा से कम मात्रा पाई गई। यहां से भी 50 पैकेट जब्त किए गए। विशेष अभियान के दौरान विभिन्न अनियमितताओं के लिए संबंधित फर्मों पर कुल 7,06,500 रूपये (सात लाख छह हजार पांच सौ रुपये) का जुर्माना लगाया गया। उपनियंत्रक, विधिक माप विज्ञान, आलोक झरवाल ने बताया कि उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा तथा विधिक माप विज्ञान अधिनियम एवं लीगल मेट्रोलॉजी (पैकेज्ड कमोडिटीज) नियम, 2011 के प्रभावी अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए इस प्रकार के विशेष प्रवर्तन अभियान भविष्य में भी निरंतर चलाए जाएंगे। विभाग ने सभी पैकर्स, निर्माताओं एवं विक्रेताओं से नियमों का पूर्णतः पालन करने तथा पैकेज्ड वस्तुओं पर निर्धारित घोषणाएं एवं सही मात्रा सुनिश्चित करने की अपील की है।

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