Tuesday, April 30, 2024
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शारीरिक शिक्षकों के लिए एक-एक पद सुरक्षित रखने का आदेश

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जोधपुर Abhayindia.com राजस्थान उच्च न्यायालय की एकल पीठ के न्यायाधीश अरूण मोंगा ने रूपाराम, पृथ्वीराज सिंह, रणछोड राम, नरश कुमार व सुशील माली की याचिकाओं को अंतरिम रूप से ग्राहय करते हुए जालोर जिले व सिरोही जिले मे एक-एक पद पांचों याचिकाकर्ता के लिए सुरक्षित रखने का अंतरिम आदेश पारित किया है।

राजस्थान कर्म चारी चयन बोर्ड जयपुर ने शारीरिक शिक्षक के पद पर नियुक्ति के लिए राजस्थान के विभिन्न जिलों के लिए 16.06.2022 को विज्ञप्ति प्रकाशित की। पाचों प्रार्थी विज्ञापन मे दी गयी शर्तो के अनुसार योग्यता रखते थे। इस विज्ञापन के तहत याचिकाकर्ताओं ने शारीरिक शिक्षक के पद के लिये अपना आवेदन प्रस्तुत किया। विभाग द्वारा उनका चयन कर लिया गया। चयन के उपंरात दस्तावेज सत्यापन करने व उसके बाद तीन अभ्यर्थियों को सिरोही जिला व दो अभ्यार्थियों को जालोर जिला आवंटित कर दिया गया। कार्य ग्रहण से पूर्व पुनः दस्तावेजात सत्यापन के पश्चात उसी दिन शाम को 08.09.2023 के आदेश से उनके पदस्थापन आदेश जारी नही करने का आदेश निदेशक, माध्यमिक शिक्षा बीकानेर द्वारा जारी किया गया। इसके पश्चात 02.02.2024 के आदेश से सचिव, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा उनका चयन यह कहते हुए निरस्त कर दिया कि उनके द्वारा प्रस्तुत प्रमाण पत्र वैध नहीं है। चयन बोर्ड के इस आदेश से व्यथित होकर पांचों याचिकाकर्ताओं ने अपने अधिवक्ता प्रमेन्द्र बोहरा के माध्यम से राजस्थान उच्च न्यायालय में रिट याचिकायें प्रस्तुत की।

इनके अधिवक्ता का न्यायालय के समक्ष तर्क था कि याचिकाकर्ताओं द्वारा अपने आवदेन पत्रों के साथ कई प्रमाण पत्र पेश किये अब कौनसा प्रमाण पत्र वैध नहीं है यह विवादास्पद आदेश में उल्लेखित नहीं है व प्रार्थीयों का चयन निरस्त करने से पूर्व नैसर्गिक न्याय के सिद्वान्तों का भी उल्लंघन किया गया है क्‍यों‍कि चयन निरस्त करने से पूर्व याचिकाकर्ताओं को सुनवाई का अवसर तक प्रदान नहीं किया गया।

प्रार्थी के अधिवक्ता के तर्कों से सहमत होते हुए राजस्थान उच्च न्यायालय ने सचिव माध्यमिक शिक्षा बीकानेर, निदेशक माध्यमिक शिक्षा, जिला शिक्षा अधिकारी जालोर, सिरोही व सचिव राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया व याचिकाकर्ताओं के पक्ष में अंतरिम आदेश देते हुए एक-एक पद याचिकाकर्ताओं के लिए जालोर व सिरोही जिले में सुरक्षित रखने का आदेश पारित किया।

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