Friday, March 29, 2024
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अब जिला प्रमुख नहीं, कलक्टर होंगे डीएमएफटी के अध्यक्ष

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बीकानेर (अभय इंडिया न्यूज) राज्य सरकार ने 22 फरवरी को जिला खनिज प्रतिष्ठान न्यास नियम 2016 में संशोधन करते हुए अधिसूचना जारी की है तथा जिला खनिज प्रतिष्ठान न्यास की गवर्निंग काउंसिल का अध्यक्ष जिला प्रमुख के स्थान पर जिला मजिस्ट्रेट को बनाया है। 

अधिसूचना के अनुसार न्यास का कार्यालय अब जिला परिषद के स्थान पर जिला मजिस्ट्रेट के कार्यालय में होगा। ट्रस्ट को अगले वित्तीय वर्ष के लिए अनुमोदित बजट, वार्षिक प्लान स्कीम तथा प्रोजेक्ट इत्यादि अब जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय को भेजना होगा।

संशोधन के बाद न्यास अगले वित्तीय वर्ष के लिए योजनाओं और परियोजनाओं के साथ अनुमोदित बजट और वार्षिक योजना अब जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय और राज्य सरकार को उनकी संबंधित वेबसाइट पर प्रकाशित करने के लिए अग्रेषित करेगा, साथ ही न्यास तिमाही की समाप्ति के 45 दिन के भीतर अनुमोदित योजनाओं और परियोजनाओं के संबंध में भौतिक और वित्तीय निबंधनों में त्रैमासिक प्रगति रिपोर्ट तैयार कर जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय को उनकी संबंधित वेबसाइट पर प्रकाशित करने के लिए अग्रेषित करेगा। 

इसके अतिरिक्त न्यास अनुमोदित वार्षिक रिपोर्र्ट और अनुमोदित संपरीक्षा रिपोर्ट वित्तीय वर्ष की समाप्ति के 60 दिवस के भीतर गवर्निंग काउंसिल द्वारा इनके अनुमोदन के तुरन्त बाद, जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय और राज्य सरकार को संपरीक्षा रिपोर्ट के साथ, उनकी संबंधित वेबसाइट पर प्रकाशित करने के लिए अग्रेषित करेगा।

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