Thursday, June 4, 2026
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नीट-2019 काउंसलिंग : मॉप अप राउंड पर लगी रोक को जारी रखने का आदेश

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जयपुर abhayindia.com राजस्थान हाईकोर्ट (Rajasthan High court) ने नीट-2019 काउंसलिंग (NEET-2019 Counseling) मामले में फ्रेश मॉप अप राउंड पर लगी रोक को 22 अगस्त तक जारी रखा है! न्‍यायाधीश आलोक शर्मा की अदालत ने यह आदेश सोमवार को प्रद्युमन माण्डिया व अन्य की याचिका पर सुनवाई के बाद दिए। आपको बता दें कि राज्य सरकार ने पूर्व में आयोजित हो चुके मॉप अप राउंड पर पहले ही रोक लगा दी थी।

राज्य सरकार ने अदालत को बताया कि एमसीआई को एक पत्र लिखकर सैकेंड राउंड एक्सटेंडेड आयोजित कराने और तिथि को भी आगे बढाने की अनुमति मांगी है। इस मामले पर एमसीआई की 21 अगस्त को बैठक प्रस्तावित है। ऐसे में अदालत ने 22 अगस्त रोक जारी रखने के आदेश दिए हैं। नीट- 2019 काउंसलिंग विवाद को लेकर हाईकोर्ट पहुंचने वाले याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि काउंसलिंग में कम नंबर पाने वाले कुछ छात्रों को इस वर्ष राज्य के सरकारी मेडिकल कॉलेजों में दाखिला दिया गया है।

Ajay Vyas
Ajay Vyas

छात्रों का आरोप है कि राज्य सरकार की ओर से इस बार जो नीट-2019 काउंसलिंग बोर्ड ने काउंसलिंग आयोजित की है वह दोषपूर्ण है। इससे कम नंबर पाने वाले छात्रों को अच्छे सरकारी मेडिकल कॉलेज और ऊंची मेरिट वाले अभ्यर्थियों को मैनेजमेंट सीटों पर ऊंची फीस के साथ दाखिला मिला है। इस मामले में याचिकाकर्ताओं से पैरवी करने वाले अधिवक्ता तनवीर अहमद ने बताया कि राज्य सरकार ने मनमाने तरीके से ऑनलाइन सैकेंड राउण्ड काउंसलिंग कराई जो अब तक ऑफ लाइन आयोजित होती रही है।

TN Purohit
TN Purohit
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