Saturday, May 16, 2026
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रनिंग बिल से रिकवरी पर उच्च न्यायालय ने दिए रोक के आदेश

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जोधपुर Abhayindia.com राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर के न्यायमूर्ति सुनील बेनीवाल ने एक मामले में जिला न्यायाधीश, बीकानेर द्वारा फेटल एक्सीडेंट के मामले में ठेकेदार व जोधपुर विधुत वितरण निगम लिमिटेड के विरुद्ध जारी संयुक्त अवार्ड के परिपेक्ष्य में निगम द्वारा ठेकेदार के रनिंग बिल से रिकवरी करने पर रोक का आदेश दिया है।

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता निमेष सुथार ने जानकारी देते हुए बताया कि जिला न्यायाधीश, बीकानेर द्वारा फेटल एक्सीडेंट के एक मामले में ठेकेदार व जोधपुर विधुत वितरण निगम लिमिटेड के विरुद्ध संयुक्त अवार्ड जारी किया जिसमें दोनों को 9,16,000/- रु 7.5 % ब्याज के साथ देने के लिए उतरदायी माना। जिसके परिपेक्ष्य में निगम द्वारा ठेकेदार के रनिंग बिल से रिकवरी करने का आदेश जारी कर दिया गया व उसके लिए विधिक नोटिस ठेकेदार को दिया गया। जिससे व्यथित होकर ठेका फर्म मैसर्स गणेश इलेक्ट्रिकल्स ने उच्च न्यायालय की शरण ली।

याचिका में कहा गया कि जिला न्यायालय द्वारा जारी अवार्ड को भी उच्च न्यायालय में फर्म द्वारा प्रथम अपील के माध्यम से चुनौती दी गई है जिसमें न्यायालय ने प्रत्यर्थियों से जवाब व रिकॉर्ड तलब किया है तथा प्रथम अपील लंबित रहते हुए उक्त रिकवरी नहीं की जा सकती और रनिंग बिल से रिकवरी करना अवैध है। जिस पर सुनवाई करते हुए  न्यायमूर्ति सुनील बेनीवाल ने प्रतिवादी विभाग से जवाब तलब करते हुए रिकवरी आदेश पर रोक लगा दी।

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