Friday, April 26, 2024
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21 सितंबर से 3 अक्टूबर तक कोर्ट में केवल जरूरी मामलों की होगी सुनवाई, उच्च न्यायालय ने जारी किए निर्देश…

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बीकानेर Abhayindia.com कोरोना का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। इसकी चपेट में हर वर्ग आ रहा है। कई न्यायाधीश, अधिवक्ता व कर्मचारी भी कोरोना पॉजिटिव आने के कारण राज्य के कई अदालतों में कोरोना का विस्फोट हुआ है। बीकानेर में भी कोरोना की स्थिति चिंताजनक है।

बीकानेर बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अजय पुरोहित ने बताया कि हालातों को देखते हुए राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर ने दिशा-निर्देश जारी किए हैं, जिसके अनुसार ही जिला न्यायाधीश ने भी आज कार्यालय आदेश निकाला है जिसके अनुसार 21 सितंबर से 3 अक्टूबर तक केवल अति आवश्यक प्रकृति के मामलों की ही सुनवाई होगी।

हर स्तर की सिर्फ एक अदालत खुली रहेगी। रेगुलर सुनवाई के मामलों की तारीख पेशी अधिवक्ताओं को मोबाइल से होगी और नोटिस बोर्ड पर चस्पा दोपहर 12:30 बजे तक कर दी जाएगी । ऐसे में अदालत परिसर में कम से कम अधिवक्ता उपस्थित हो, वह पक्षकारों को जहां तक संभव हो अदालत परिसर में नहीं बुलाएं।

करें इन नियमों की पालना…

न्यायाधीश के निर्देशानुसार इस स्थिति में सभी अधिवक्ताओं को स्वयं के साथ-साथ अपने परिजनों व समाज के प्रति जिम्मेदारी समझनी होगी। इसके लिए कम से कम घर से बाहर निकले। सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें,हमेशा मास्क का उपयोग करें व अपने साथियों को इस के लिए प्रेरित करें, क्योंकि इस समय आपसी मतभेद भुलाकर कोरोना से स्वयं को व अपने परिजनों को बचाना है। समाज को जगाना है।

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