दिल्ली. वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) परिषद ने शनिवार को वस्तुओं को एक राज्य से दूसरे राज्य ले जाने के लिए ई-वे बिल व्यवस्था को एक फरवरी से लागू करने की मंजूरी दे दी. कुछ राज्य स्वैच्छिक आधार पर एक फरवरी से दोनों अंतर्राज्यीय और राज्यान्तरिक ई-वे बिल को लागू कर सकते हैं. ई-वे बिल व्यवस्था 15 जनवरी से उपलब्ध होगी.
सूत्र ने कहा कि ई-वे बिल सामानों के राज्यान्तरिक आवागमन के लिए ई-वे बिल की व्यवस्था एक जून से लागू अनिवार्य होगी. हालांकि, राज्य के भीतर वस्तुओं की आवाजाही के लिए ई-वे बिल व्यवस्था चरणबद्ध तरीके से फरवरी से शुरू होगी.
बता दें कि वित्त मंत्री अरुण जेटली की अध्यक्षता वाली जीएसटी परिषद की 24 वीं बैठक में ये निर्णय लिया गया. 50,000 रुपये से अधिक की कीमत के सामान के लिए ई-वे बिल आवश्यक है जब माल किसी राज्य में 10 किमी से कम के लिए पहुंचाया जाता है, तो आपूर्तिकर्ता या ट्रांसपोर्टर को जीएसटी पोर्टल पर विवरण नहीं प्रस्तुत करना चाहिए.