बीकानेर Abhayindia.com खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग के राज्यव्यापी कंज्यूमर केयर अभियान के तहत जिले में उपभोक्ताओं के हितों का संरक्षण, जागरूकता फैलाने, मिठाई, सूखे मेवे, बेकरी उत्पाद, इत्यादि के साथ डब्बा तौलने, कम माप-तौल एवं पैकेजिंग नियमों में निर्धारित मापदंडों के तहत बिक्री नहीं करने जैसे कदाचारों की रोकथाम के उद्देश्य से कार्रवाई की गई।
अभियान के अंतर्गत जिला विधिक मापविज्ञान अधिकारी भंवर सिंह राठौड़ के नेतृत्व में पवन सुथार, प्रर्वतन निरीक्षक एवं मनीष अवस्थी, प्रवर्तन निरीक्षक की टीम ने विधिक मापविज्ञान अधिनियम 2009 के नियमों के तहत शहर में कार्रवाई करते हुए श्रीबालाजी स्वीट्स, मुक्ताप्रसाद नगर पर निरीक्षण के दौरान बिक्री के लिए रखे पैकेटों पर आवश्यक घोषणाएं यथा बैच नंबर, पैंकिग दिनांक, इत्यादि प्रदर्शित नहीं होने पर विधिक मापविज्ञान अधिनियम की धारा 27 के तहत पांच हजार रुपए की शास्ति लगाई गई।
इसी प्रकार सर्वोदय बस्ती स्थित आनन्द स्वीट्स पर भी औचक निरीक्षण किया गया जहां इलेक्ट्रोनिक वजन मशीन नियमानुसार सत्यापित पाई गई। कंज्यूमर केयर अभियान आठ दिनों से लगातार जारी है जिसमें अब तक विभिन्न धाराओं में 24 प्रकरण दर्ज किए जाकर कुल 68500 रुपए की शास्ति वसूल कर राजकोष में जमा करवाई गई है। खाद्य विभाग की औचक कार्रवाई से न केवल ग्राहक जागरूक हो रहे हैं बल्कि दुकानदारों ने नियमों की पालना शुरू कर दी है।