Friday, April 24, 2026
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चेक अनादरण के प्रकरण में अभियुक्त को नौ माह की सजा, चेक की दुगुनी राशि देने का आदेश

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बीकानेर Abhayindia.com न्यायालय विशिष्ट न्यायिक मजिस्ट्रेट की एक्ट प्रकरण संख्या 3 बीकानेर के पीठासीन अधिकारी ललित कुमार ने चेक अनादरण के मामले में अभियुक्त को 9 माह की सजा वह चेक की दुगुनी राशि 20,90,000 रुपए देने का आदेश दिया है।

प्रकरण के अनुसार, परिवादी तरुण जांगिड़ ने अभियुक्त अमित बंसल को 10,45,000 हजार रुपए व्यक्तिगत जरूरत के आधार पर दिए जिसकी एवज में अभियुक्त अमित बंसल ने परिवादी तरुण जांगिड़ को अपना 10,45000 का चेक दिया और अभियुक्त अमित बंसल द्वारा उक्त उधार ली गई राशि वापस नहीं लौटने पर परिवादी तरुण जांगिड़ ने उक्त चेक अपनी बैंक में प्रस्तुत किया और चेक अनादरित हो गया। तब परिवादी तरुण जांगिड़ ने अभियुक्त अमित बंसल के विरुद्ध एक परिवाद अंतर्गत धारा 138 नेगोशिएबल इंस्ट्रमेंट एक्ट के तहत दिनांक 27.10. 2014 को प्रस्तुत किया और चेक में वर्णित राशि की मांग की जिस पर न्यायालय ने इस प्रकरण पर दिनांक 28.11. 2025 को अपना फैसला सुनाते हुए अभियुक्त अमित बंसल को 9 महीने का साधारण कारावास और चेक में वर्णित राशि की दुगुनी राशि 20,90,000 रुपए का जुर्माना परिवादी को दिए जाने का आदेश दिया। परिवादी की ओर से पैरवी अधिवक्ता रीतेश महात्मा द्वारा की गई।

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