Tuesday, May 26, 2026
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कमीशन की बात को लेकर मर्डर के मामले में आरोपी को आजीवन कारावास की सजा

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बीकानेर Abhayindia.com एससीएस. टी. मामलों की विशेष अदालत ने कमीशन की बात को लेकर हत्या करने के आरोपी सर्वोदय बस्ती निवासी भगत सिंह की राजपूत को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास सहित 20,0006 अर्थ दण्ड से दण्डित किया है।

प्रकरण के अनुसार, अमरसिंहपुरा निवासी परिवादी कानाराम मेघवाल ने 16 मार्च 2016 को थाना पुलिस नयाशहर में रिपोर्ट पेश कर बताया कि मेरा भाई जनकराज उर्फ अनिल कुमार जो मजदूरी करता था। आरोपी भगतसिंह ने उसे कोठारी अस्पताल में काम पर रखवाया था जिसके लिए आरोपी मेरे भाई से कमीशन मांग रहा था। आरोपी 2 दिन पहले हमारे घर पर आकर धमकी देकर गया था कि दो दिन में मेरा कमीशन नहीं दिया तो तेरा काम तमाम कर दूंगा। आज घटना के दिन मेरा भाई व उसके साथ एक अन्य सर्वोदय बस्ती में कोई काम आये थे वहां पर पंजाब नेशनल बैंक के एटीएम के सामने करीब 10 बजे आरोपी ने मेरे भाई को घेर लिया तथा गाली गलोच कर धारदार हथियार से मेरे भाई के सीने पर वार किया जिससे मेरे भाई जनकराज की मृत्यु हो गई। पुलिस ने अनुसंधान पूर्ण कर 16 मई 2016 को इसी अदालत में चालान पेश किया। राज्य की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक कुन्दन व्‍यास ने की।

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