Friday, May 15, 2026
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बीकानेर : मिष्‍ठान भंडार में नीले केरोसिन से जलती थी भट्टियां, संचालक को कारावास की सजा

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बीकानेर abhayindia.com न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ओमप्रकाश नायक ने मुल्जिम गजनेर रोड स्थित दुर्गा मिष्ठान भंडार के मालिक गिरधारीलाल पुत्र तोलाराम माली को धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम का दोषी करार देकर छह माह का साधारण कारावास तथा पांच हजार रुपए अर्थदंड से दंडित किया है। अदम-अदायगी अर्थदण्ड एक माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा।

अभियोजन अधिकारी गजेन्द्र सिंह राठौड़ ने बताया कि 28 मार्च 2000 को प्रवर्तन निरीक्षक हेतराम बिश्नोई, वेदप्रकाश बंसल ने मैसर्स दुर्गा मिष्ठान भंडार गजनेर रोड का निरीक्षण किया था। जिसमें गिरधारी लाल अपनी मिठाई की दुकान पर नीले केरोसिन से भट्टियां जलाकर नमकीन व मिठाई बना रहा था। उसके कब्जे से 615 लीटर नीला केरोसीन जब्त किया। पुलिस थाना नयाशहर ने न्यायालय में मुल्जिम गिरधारीलाल के खिलाफ धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम का चालान पेश किया। अभियोजन पक्ष ने 8 गवाहान के बयान व 11 दस्तावेज प्रदर्शित करवाए। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी अभियोजन अधिकारी गजेन्द्र सिंह राठौड़ ने की।

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