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पेंशन पर आर या पार! सरकार ने जारी की यूपीएस चुनने की डेडलाइन, 30 के बाद नहीं मिलेगा मौका

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नई दिल्‍ली Abhayindia.com पेंशन योजना को लेकर सरकार और कर्मचारियों के बीच बीते लंबे समय से चल रही तनातनी के बीच वित्त मंत्रालय ने केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) के ग्राहकों को याद दिलाया है कि वे यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) का विकल्प चुनने के लिए 30 नवंबर, 2025 तक अपना अनुरोध जमा करें। मंत्रालय ने साफ कहा है कि यह अंतिम समयसीमा है, जिसके बाद इस नई योजना का लाभ उठाने का मौका खत्म हो जाएगा।

मंत्रालय ने बताया कि इच्छुक कर्मचारी दो तरीकों से आवेदन कर सकते हैं। एक तरीका ऑनलाइन है। जबकि दूसरा तरीका ऑफलाइन है। कर्मचारी सेंट्रल रिकॉर्डकीपिंग एजेंसी (CRA) सिस्टम के जरिए ऑनलाइन आवेदन दाखिल कर सकते हैं। वहीं वे अपने संबंधित नोडल ऑफिस में भरे हुए फॉर्म जमा करके यूपीएस से जुड़ने का ऑफलाइन आवेदन दे सकते हैं।

सरकार की ओर से सभी नोडल ऑफिस को निर्देश दिए गए हैं कि वे प्राप्त आवेदनों को तय प्रक्रिया के अनुसार समय पर निपटाएं। सरकार ने जोर देकर कहा कि यह अंतिम विंडो है, जिसमें कर्मचारी अपनी दीर्घकालिक पेंशन प्राथमिकताओं की समीक्षा कर सही निर्णय ले सकते हैं।

आपको बता दें कि यूपीएस एक नई वैकल्पिक पेंशन योजना है, जिसे इस साल 1 अप्रैल से लागू किया गया। यह योजना NPS के भीतर काम करती है, लेकिन इसमें बाजार के उतार-चढ़ाव का जोखिम नहीं है। UPS के तहत कम से कम 25 साल की सेवा पूरी करने वाले कर्मचारियों को उनकी अंतिम 12 महीनों की औसत मूल वेतन का 50% पेंशन के रूप में मिलेगा। इसके साथ ही जीवनसाथी को पेंशन और ग्रेच्युटी का भी प्रावधान है।

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