Saturday, June 20, 2026
Hometrendingब्लेकमेल प्रकरण देह शोषण, धर्म परिवर्तन जैसी घटनाओं को लेकर विधिक सेवा...

ब्लेकमेल प्रकरण देह शोषण, धर्म परिवर्तन जैसी घटनाओं को लेकर विधिक सेवा प्राधिकरण ने लिया संज्ञान

AdAdAdAdAdAdAdAdAd

अजमेर Abhayindia.com बिजयनगर ब्लेकमेल प्रकरण देह शोषण, धर्म परिवर्तन का दबाव जैसी संवेदनशील घटना पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, अजमेर ने प्रकरण की संवेदनशीलता के मद्देनजर बाल कल्याण समिति तालुका बिजयनगर एवं पुलिस प्रशासन से प्रकरण की जानकारी प्राप्त की।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव एवं अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश महेन्द्र कुमार ढाबी ने बताया कि बाल कल्याण समिति को निर्देशित किया गया कि इस घटना में पीड़ित बालिकाओं के लिए महिला बाल मित्रा को अविलम्ब नियुक्त किया जाए। उसके सहयोग के लिए एक अन्य पुरुष बाल मित्रा को नियुक्त किया जाए। पीड़ित परिवार को अविलम्ब विधिक सहायता प्रदान की जाए। पीड़ित प्रतिकर स्कीम तथा योजना की जानकारी देते हुए विधिक सहयोग प्रदान किया जाए।

इस क्रम में बाल कल्याण समिति द्वारा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, अजमेर से प्राप्त निर्देश पर ज्योति मांडवरीया को बतौर महिला बाल मित्रा नियुक्त किया गया। उनके सहयोग के लिए एसएस टू जस्टिस के अंतर्गत कार्यरत जिला समन्वयक दीपक कुमार जोरम को निर्देशित किया गया कि वे प्रकरण में विधिक सहायता प्रदान करने व पीड़िता परिवार की काउंसलिंग करें। इस पर कार्यवाही करते हुए नियुक्त बाल मित्रा ने पीड़ित बालिकाओं के परिवार से संपर्क किया व पीड़ित प्रतिकर योजना की जानकारी प्रदान की। घटना के फलस्वरूप कारित होने पर संपूर्ण विधिक सहयोग प्रदान करने के लिए आवश्वस्त किया।

बुधवार को बाल मित्रा ने पीड़ित परिवार को आर्थिक सहयोग हेतु जब पीड़ित प्रतिकर योजना में वांछित दस्तावेज यथा बैंक पासबुक, पहचान-पत्र उपलब्ध करवाने के लिए कहा। बाल मित्रा ने पीड़ित परिवार को स्वयं का दूरभाष नंबर प्रदान किया व अवगत करवाया कि पीड़ित परिवारजन बाल मित्रा के दूरभाष पर कभी भी संपर्क कर सकते हैं। दूरभाष पर भी उनके द्वारा सहयोग चाहने पर अविलंब सहयोग प्रदान किया जाएगा। परिवारजन के दूरभाष नंबर भी बाल मित्रा द्वारा प्राप्त कर लिए गए हैं। इससे वे समय-समय पर वार्ता कर उनको विधिक सहायता प्रदान कर सके।

इसकेे अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, ब्यावर एवं अजमेर एवं थानाधिकारी, पुलिस थाना, ब्यावर को भी प्रकरण में पीड़ित परिवार को सहयोग एवं विधिक जानकारी एवं पीड़ित प्रतिकर दिलवाए जाने के लिए कार्यवाही संपादित किए जाने बाबत् पत्राचार किया गया है। सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा प्रकरण की निरंतर निगरानी की जा रही है एवं पीड़ित परिवार से निरंतर संपर्क में हैं।

- Advertisment -

Most Popular

error: Content is protected !!