Monday, June 22, 2026
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वाहनों पर हाई सिक्‍योरिटी नंबर प्लेट लगाने को लेकर आरटीओ ने जारी किया नया अपडेट

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जयपुर Abhayindia.com क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी (आरटीओ) ने हाई सिक्‍योरिटी नंबर प्लेट (एचएसआरपी) लगाने को लेकर ताजा अपडेट जारी किया है। आरटीओ नेमीचन्द पारीक के अनुसार, जिन वाहन मालिकों ने 1 अप्रेल 2019 से पहले खरीदे गए वाहनों में हाई सिक्‍योरिटी नंबर प्लेट नहीं लगवाई है। ऐसे वाहन मालिक नंबर प्लेट लगवाने के लिए एसआईएएम के पोर्टल पर ऑनलाईन आवेदन कर सकते हैं।

उन्‍होंने बताया कि हाई सिक्‍योरिटी नंबर प्लेट लगाने के लिए अंतिम तिथि 30 जून है। इस अवधि के बाद वाहन में हाई सिक्‍योरिटी नंबर प्लेट नहीं होने के केस में वाहन मालिकों के विरुद्ध मोटर वाहन अधिनियम के तहत दंडनीय कार्रवाई की जाएगी। इसलिए एचएसआरपी अनिवार्य है।

उन्‍होंने बताया कि अप्रैल 2019 से पहले उपलब्‍ध नंबर प्लेटों के साथ आसानी से छेड़छाड़ की जा सकती थी या फिर उन्हें आसानी से हटाया जा सकता था। ऐसे में पुलिस और परिवहन अधिकारियों के लिए किसी भी अपराध में शामिल वाहनों को ट्रैक करना मुश्किल था। अब हाई सिक्‍योरिटी नंबर प्लेट लगने से वाहनों की चोरी और अन्य अपराधों में कमी आएगी, क्‍योंकि इसका प्रयोग केवल एक बार ही किया जा सकता है। गाड़ी में लगाने के बाद ये खुलते नहीं हैं, बल्कि इनके कब्‍जे काटने पड़ते हैं।

उन्होंने बताया कि वाहन मालिक इस पोर्टल पर वाहन का रजिस्ट्रेशन नंबर, इंजन नंबर, चेसिस नंबर दर्ज कर प्लेट लगवाने की तारीख बुक कर सकते हैं। ऑनलाइन फीस जमा कर बुकिंग कंफर्म हो जाएगी। वाहन मालिक निर्धारित तिथि पर डीलर के कार्यालय में जाकर नंबर प्लेट लगवा सकते हैं। आरटीओ ने बताया कि परिवहन विभाग ने हाई सिक्‍योरिटी नंबर प्लेट के लिए दरें तय कर दी हैं। डीलरों को इन्हीं दरों के आधार पर नंबर प्लेट लगानी होगी।

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