Hometrendingजमीनी पट्टे बनाने में अब नहीं चलेगी लेटलतीफी, आमजन को मिलेगी राहत

जमीनी पट्टे बनाने में अब नहीं चलेगी लेटलतीफी, आमजन को मिलेगी राहत

AdAdAdAdAdAd

जयपुर Abhayindia.com राजस्‍थान में स्‍थानीय निकायों में जमीनी पट्टे बनाने को लेकर नया आदेश जारी हुआ है। इससे आमजन को राहत मिल सकेगी। इस संबंध में हाल में विशिष्ट सचिव और निदेशक कुमार पाल गौतम ने आदेश जारी किया है। इसके अनुसार, सभापति या अध्यक्ष को पट्टे पर 15 दिन के अंदर हस्ताक्षर करना जरूरी होगा। ऐसा नहीं करने पर विभागीय उप निदेशक को पट्टा जारी करने का अधिकार रहेगा।

आदेश के अनुसार, कृषि भूमि का गैर कृषि प्रयोजन होने पर पट्टा जारी किया जाता है। नगर पालिका अधिनियम के नियम-9 के तहत अब पट्टे पर कोई लोगो नहीं लग सकेगा। वहां पर केवल पट्टा आवेदनकर्ता का ही फोटो लगाया जाएगा। इतना ही नहीं, अध्यक्ष या सभापति को 15 दिन के अंदर हस्ताक्षर करने ही होंगे, नहीं तो क्षेत्रीय उपनिदेशक के हस्ताक्षर पर पट्टे जारी कर दिए जाएंगे। आपको बता दें कि इससे पहले पट्टे पर प्रदेश के मुखिया की फोटो लगी रहती थी लेकिन, वर्तमान सरकार ने अब इसमें बदलाव कर दिया है। जिसके तहत अब पट्टा सामान्य रखा जाएगा। पट्टे पर केवल पट्टेधारी की ही फोटो लगाने का निर्णय लिया गया है।

AdAdAdAd
- Advertisment -

Most Popular