Sunday, May 12, 2024
Hometrendingरेलवे : यह सामान लेकर नहीं करें सफर, हो सकती है जेल...

रेलवे : यह सामान लेकर नहीं करें सफर, हो सकती है जेल…

Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad

जयपुर.बीकानेर Abhayindia.com रेल में सफर करते समय प्रतिबंधित ज्वलनशील सामग्री ले जाना अब भारी पड़ सकता है। ऐसे करने वाले यात्रियों को जेल की हवा खानी पड़ सकती है। उत्तर पश्चिमी रेलवे के मुख्य जनसम्पर्क अधिकारी लेफ्टिनेंट शशि किरण के अनुसार भारतीय रेलवे ने यात्रियों के लिए इस संबंध में अलर्ट जारी किया है। ट्रेन में लगने वाली आग या दुर्घटनाओं के बढ़ते आंकड़ों को देखते हुए भारतीय रेलवे ने यात्रियों के लिए आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी किया है। भारतीय रेलवे ने यह सख्ती यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा के लिए दिखाई है।

रेलवे ने ट्वीट कर कहा है कि ट्रेन में यात्रा के दौरान प्रतिबंधित ज्वलनशील सामग्री ना ही तो स्वयं लेकर चलें और ना ही किसी को ले जाने दें, यह एक दंडनीय अपराध है। ऐसा करने वालों पर कानूनी शिकंजा कसने के साथ-साथ जेल भी हो सकती है। ट्रेन में आग फैलाने या ज्वलनशील वस्तुएं ले जाना रेल अधिनियम, 1989 की धारा 164 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है, जिसके लिए पकड़े गए व्यक्ति को 3 वर्ष तक की कैद या हजार रुपए तक का जुर्माना या फिर दोनों सजाएं हो सकती है।

रेल में इन पर प्रतिबंध…

भारतीय रेलवे के अनुसार, अब यात्री ट्रेन के डिब्बे में केरोसिन, सूखी घास, स्टोव, पेट्रोल, मिट्टी का तेल, गैस सिलेंडर, माचिस, पटाखे या आग फैलाने वाली कोई भी वस्तु अपने साथ लेकर यात्रा नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा आग की घटनाओं को नियंत्रण करने के लिए रेलवे की अेार से बनाई गई योजना के तहत अगर कोई ट्रेन में स्मोकिंग करता पकड़ा जाएगा तो उसे 3 साल तक की जेल भी हो सकती है। इसके अलावा जुर्माना भी चुकाना पड़ सकता है।

Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad
Ad
- Advertisment -

Most Popular