Friday, April 19, 2024
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रोड रेज मामले में नवजोत सिंह सिद्धू को एक साल के कारावास की सजा

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नई दिल्‍ली Abhayindia.com सुप्रीम कोर्ट ने रोड रेज के 34 साल पुराने मामले में पूर्व क्रिकेटर और कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू को एक साल के कारावास की सजा सुनाई है। पहले कोर्ट ने सिद्धू को सिर्फ 1000 रुपये जुर्माने की सजा देकर छोड़ दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने 1988 के रोड रेज मामले में नवजोत सिंह सिद्धू को बरी करने के अपने मई 2018 के आदेश की समीक्षा के बाद ये फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार, पंजाब पुलिस अब नवजोत सिंह सिद्धू को हिरासत में लेगी। कोर्ट के फैसले पर नवजोत सिंह सिद्धू ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कोर्ट के फैसले को स्वीकार कर लिया है और ट्वीट कर कहा कि वह कानून के समक्ष पेश होंगे

यह है मामला

साल 2002 में तत्कालीन पंजाब सरकार ने हाई कोर्ट में नवजोत सिंह सिद्धू के खिलाफ अपील की और ये मामला फिर से चर्चा में आ गया। तब सिद्धू की राजनीति में एंट्री हुई थी।

साल 2006 में हाईकोर्ट ने अपने फैसले में नवजोत सिंह सिद्धू और उनके मित्र रूपिन्दर सिंह संधु को 3-3 साल की सजा सुनाई थी। इसके साथ ही एक लाख रुपये का जुर्माना भी ठोका था।

साल 2006 में सिद्धू ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया और ये मामला बीजेपी के दिवंगत नेता अरुण जेटली ने लड़ा था। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी थी।

15 मई 2018 को सुप्रीम कोर्ट ने धारा 323 के तहत सिद्धू दोषी पाया, परंतु गैर इरादतन हत्या (304) के तहत वो दोषी नहीं पाया। ऐसे में कोर्ट ने 1000 रुपये का जुर्माना लगाकर उन्हें बरी कर दिया था।

15 सितंबर 2018 को सुप्रीम कोर्ट इसकी समीक्षा याचिका पर सुनवाई के लिए तैयार हुआ।

25 मार्च 2022 को कोर्ट ने समीक्षा याचिका पर अपना फैसला सुप्रीम कोर्ट ने सुरक्षित रख लिया था।

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