Friday, May 15, 2026
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अल्पसंख्यक वर्ग को बकाया ऋण के ब्याज एवं दण्डनीय ब्याज में मिल रही छूट, अंतिम तिथि बढ़ाई

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जयपुर Abhayindia.com मुख्यमंत्री बजट घोषणा के तहत अल्पसंख्यक वर्ग के हित में एक मुश्त समाधान योजना 2025 लागू की गई है जिससे अल्पसंख्यक वर्ग को बकाया ऋण के ब्याज में राहत दी जा रही है। योजना के प्रथम चरण की अवधि को 30 सितम्बर से बढ़ाकर 31 अक्टूबर तक किया गया गया है।

जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी एजाज अहमद ने बताया कि इस योजना के तहत राजस्थान अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास सहकारी निगम लिमिटेड द्वारा अल्पसंख्यक वर्ग को दिए गए व्यावसायिक, शिक्षा एवं माइक्रो ऋण की बकाया राशि को एकमुश्त जमा कराने पर ब्याज एवं दण्डनीय ब्याज में छूट प्रदान की जा रही है।

उन्होंने बताया कि योजना को दो चरणों में लागू किया गया है। प्रथम चरण 31 अक्टूबर 2025 तक होगा, जिसमें ऋणी द्वारा बकाया राशि जमा कराने पर ब्याज एवं दण्डनीय ब्याज पूरा माफ किया जाएगा। ऋणी को केवल बकाया मूलधन ही जमा करवाना होगा। द्वितीय चरण में 1 नवम्बर से 31 दिसम्बर 2025 तक केवल दण्डनीय ब्याज माफ किया जाएगा। ऋणी को मूलधन के साथ-साथ ब्याज भी जमा करवाना होगा। इस महत्वपूर्ण योजना का लाभ लेने के लिए नर्मदा कॉलोनी जालोर स्थित अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी कार्यालय जालोर से सम्पर्क कर आवेदन करना होगा।

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