Thursday, March 28, 2024
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उच्‍च न्‍यायालय ने टेलीफोन पर किए गए अध्‍यापक के स्‍थानांतरण निरस्‍तीकरण पर लगाई रोक, अधिकारी तलब

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बीकानेर Abhayindia.com राजस्थान उच्च न्यायालय की एकलपीठ के न्यायाधीश अरुण भंसाली ने प्राथमिक शिक्षा विभाग में अध्यापक लेवल प्रथम का टेलीफोन पर किए गए स्थानान्तरण निरस्तीकरण पर रोक लगाई है। साथ ही सचिव प्राथमिक शिक्षा निदेशक, प्राथमिक शिक्षा, संयुक्त निदेशक शिक्षा विभाग, जोधपुर, जिला शिक्षा अधिकारी प्राथमिक को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया।

यह है मामला…

राजकीय प्राथमिक विधालय मेघवालों की ढाणी माण्डियावास बाडमेर में अध्यापक लेवल प्रथम पद पर कार्यरत चन्द्रसिंह चारण जब वो राजकीय प्राथमिक विधालय केरली नाडी हीरा की ढाणी गिडा बाडमेंर में कार्यरत थे तब साक्षात्कार के माध्यम से इनका पदस्थापन महात्मा गांधी राजकीय विधालय (अंग्रेजी माध्यम) राजकीय बालिका उच्च प्राथमिक विधालय पारलू बालोतरा में 19.1.2022 के आदेश से हो गया। इस आदेश के अनुसरण में 21/01/2022 को याचिकाकर्ता द्वारा कार्यग्रहण कर लिया। इसके बाद 27.06.2022 को माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा एक आदेश जारी कर यह स्पष्ट किया गया कि महात्मा गांधी अंग्रेजी विधालय मे यदि कोई अध्यापक पुनः अपने पैतृक विभाग में पदस्थापना चाहता है तो वह जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक/प्रारम्भिक जो उसका नियुक्ति अधिकारी है उसे प्रार्थ ना पत्र प्रस्तुत कर सकता है व नियुक्ति अधिकारी कार्मिक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर कार्मिक का पदस्थापन निरस्त कर उसका पुनः पैतृक विभाग में पदस्थापन कर सकता है। विभाग के आदेश 27.06.2022 के तहत ही प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र अपना चयन महात्मा गांंधी अग्रेजी विधालय से निरस्त कर उसे पुनः प्राथमिक विधालय में पदस्थापित करने के लिए 27.7.2022 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के आधार पर जिला शिक्षा अधिकारी प्राथमिक बाडमेंर ने याचिकाकर्ता का महात्मा गांधी अंग्रेजी विधालय में हुआ पदस्थापन निरस्त कर उसे आदेश 27.7.2022 से पुनः राजकीय प्राथमिक विधालय मेंघवालों की ढाणी माण्डियावास पंचायत समिति बालोतरा जिला बाडमेंर में पदस्थापित कर दिया।

प्रार्थी द्वारा राजकीय प्राथमिक विधालय मेघवालों की ढाणी माण्डियावास पंचायत समिति बालोतरा जिला बाडमेर में 29.7.2022 को कार्यग्रहण कर लिया गया। जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) प्रारम्भिक शिक्षा, बाडमेर द्वारा 2.8.2022 को एक आदेश पारित कर प्रार्थी का 27.7.2022 के आदेश से राजकीय प्राथमिक विधालय मेघवालों की ढाणी में किया गया पदस्थापन का आदेश यह कहते हुए प्रतिहारित कर लिया कि उसे संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा विभाग, जोधपुर द्वारा दूरभाष पर ऐसा करने का निर्देश प्राप्त हुआ है।

विभाग के इस कृत्य से व्यथित होकर प्रार्थी ने अपने अधिवक्ता प्रमेन्द्र बोहरा के माध्यम से उच्च न्यायालय में चुनौती दी। प्रार्थी के अधिवक्ता का उच्च न्यायालय के समक्ष यह तर्क था कि विभाग द्वारा पारित आदेश 27.7. 2022 की पूर्ण पालना हो चुकी है व प्रार्थी द्वारा पदस्थापित स्थान पर 29.7.2022 को कार्य ग्रहण किया जा चुका है। टेलीफोन पर निर्देश प्राप्‍त हो जाने के कारण पदस्थापन आदेश प्रत्याहारित किया जाना विधि विरूद्व व नैसार्गिक न्याय के सिद्वांंतों के विरूद्व है। प्रार्थी के अधिवक्ता के तर्कों से सहमत होते हुए न्यायालय ने प्रार्थी की रिट याचिका को अंतरिम रूप से ग ्राहय करते हुए जिला शिक्षा अधिकारी प्राथमिक शिक्षा बाडमेंर द्वारा पारित आदेश 02.08.2022 पर रोक लगाई। साथ ही सचिव प्राथमिक शिक्षा निदेशक, प्राथमिक शिक्षा, संयुक्त निदेशक शिक्षा विभाग, जोधपुर, जिला शिक्षा अधिकारी प्राथमिक को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया।

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