जयपुर Abhayindia.com उपभोक्ता मामले मंत्री सुमित गोदारा के निर्देश हैं कि विधिक मापविज्ञान अधिनियम-2009 , विधिक मापविज्ञान (डिब्बा बंद वस्तुएं) नियम, 2011 एवं राजस्थान विधिक मापविज्ञान (प्रवर्तन) नियम, 2011 का राज्य में अक्षरश: पालन हो जिससे उपभोक्ता हित सुरक्षित रहें। इस मंशा को धरातल पर उतारने के लिए नियमित जांच अभियान चलाया जा रहा है। बुधवार को तीन विभागीय जांच दलों ने जयपुर जिले में झोटवाडा एवं कालवाड में 5 फर्मो का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान तीन फर्मो पर अनियमितता पायी जाने पर नियमानुसार कार्यवाही की गई।
निरीक्षण के दौरान यश फूड प्रोडेक्ट, रीको झोटवाड़ा पर वजन पूरा नहीं मिला, कांटा असत्यापित पाया गया एवं पैकर रजिस्ट्रेशन नहीं पाये जाने पर 340 पैकेट जब्त किए, 57000 रूपये का जुर्माना लगाया गया। पिंक सिटी मिल्स, झोटवाड़ा पर नेट कन्टेन्ट की मात्रा सही नहीं मिली, पैकर रजिस्ट्रेशन नहीं पाये जाने पर 500 पैकेट जब्त किए, 55000 रूपये का जुर्माना लगाया गया। दूध मिष्ठान भण्डार, कालवाड़ पर नेट कन्टेन्ट की मात्रा सहीं नही पाये जाने पर 50 पैकेट जब्त करते हुये 45000 रूपये का जुर्माना लगाया गया। श्री अजब फूड्स प्राइवेट लिमिटेड झोटवाड़ा एवं राॅयल काजूवाला पर निरीक्षण के दौरान कोई अनियमितता नहीं पायी गई। इस प्रकार अनियमितता पाए जाने पर विभागीय जांच दलों द्वारा की गई कार्यवाही में कुल 157000 रूपये का जुर्माना वसूला गया।
















