Wednesday, April 24, 2024
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बीकानेर शहर के इन चार थाना क्षेत्रों सहित नापासर में भी निषेधाज्ञा आदेश लागू

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बीकानेर abhayindia.com अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (नगर) ने सुनीता चौधरी ने एक आदेश जारी कर शहर के 4 थाना क्षेत्रों में निषेधाज्ञा लागू की।

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट ने कोरोना वायरस संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए थाना नया शहर अंतर्गत सर्वोंदय बस्ती क्षेत्र में विमल भवन के पास पूर्व दिशा मकान हफीक से पश्चिम दिशा में मकान अब्दुल रहमान के मध्य गली आम बैकरी के क्षेत्र तक, सर्वोदय बस्ती कृपाल भैंरू मंदिर के उतर दिशा मकान मुकेश माली से दक्षिण दिशा में मकान विमल महाराज तक की गली आम तक, महानंद तलाई मंदिर जनता प्याऊ के पास के शिव मंदिर तथा इसके आहते में पुजारी मंदिर सुरेन्द्र सेवग के निवास स्थान के क्षेत्र तक, आचार्यों की घाटी में पश्चिम दिशा के प्रियांशी ऑटो सर्विस से पूर्व दिशा दफतरी स्कूल राउमा विद्यालय आचार्यों की घाटी तक की सड़क आम तक के क्षेत्र में, बिस्सों का चैक में  पूर्व दिशा मकान राजेन्द्र कल्ला से पश्चिम दिशा दुकान सुरज जनरल स्टोर तक वाली गली-कल्ला गली तक के क्षेत्र में, नत्थूसर गेट के बाहर मक्‍खन जोशी की गली में, उत्तर दिशा मकान गिरीराज जोशी से आगे बंद गली, दक्षिण दिशा जेठाराम कस्वां तक की गली के क्षेत्र में, उस्तों की बारी के बाहर बजरंग कॉलोनी में पूर्व दिशा मकान भोजराज पुरोहित से पश्चिम दिशा डॉ. टीना आचार्य के मध्य गली आम के क्षेत्र तक में, भट्डों का चौक के उत्तर दिशा मकान लालजी नाई से दक्षिण दिशा ओमप्रकाश अग्रवाल तक की गली आम तक के क्षेत्र में निषेधाज्ञा लागू की है।

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (नगर) ने थाना सिटी कोतवाली के अन्तर्गत आचार्यों चौक में मकान रमेश चन्द्र आचार्य से मकान लालजी सुराणा-मकान भंवरलाल आचार्य से मकान भंवर जती (उपासरा) मकान लालचन्द्र सुराणा से मकान रामदेव की स्कूल तक लंका पिरोल तक के क्षेत्र में, गोलछा मौहल्ला में- मकान संतोष कुमार पुगलिया से मकान डालचन्द्र नाहटा तक, बोरासी गली तक के क्षेत्र में, गुलजार बस्ती में मकान हुसैन बक्स से मकान बरकत अली से मकान हाजी जाकिर हुसैन तक मेनूदीन वाली गली तक के क्षेत्र में निषेधाज्ञा लागू की है।

इसी प्रकार थाना जेएनवीसी के अन्तर्गत सुदर्शना नगर में बी-3-379 मकान कुशाल सिंह से बी-3-378 मकान राजेश भटनागर तक, राजेन्द्र के मकान से योगेन्द्र के नवनिर्मित मकान तक के क्षेत्र में, तिलक नगर में 2 नम्बर ट्यूब वेल के पास में मकान रेखा बिठ्ठू से मकान बुधसिंह तक में मकान शायर सिंह से साथ वाले खाली प्‍लॉट तक के क्षेत्र में निषेधाज्ञा लागू की है।

उन्होंने ने थाना कोटगेट के अन्तर्गत कमला कॉलोनी में  चौखूंटी पुलिया के पास गंदे नाले के पास में मकान पूनम चंद मोदी से मकान पप्पू आहुजा तक के क्षेत्र में निषेधाज्ञा लोगू की है। उन्होंने उक्त क्षेत्रों में निवासरत नागरिकों के स्वास्थ्य की सुरक्षा एवं लोक प्रशान्ति बनाये रखने की दृष्टि से दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 144 के अंतर्गत तत्काल प्रभाव से निषेधाज्ञा लागू की है।

उन्होंने बताया कि इन आदेशों की पालना नहीं करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188, 269, 270 एवं राजस्थान महामारी अध्यादेश, 2020 एवं आपदा प्रबन्धन अधिनियम, 2005 के प्रावधानों के तहत कार्यवाही की जाएगी। निषेधाज्ञा अगले आदेश तक प्रभाव में रहेगी।

थाना नापासर अंतर्गत के कुछ क्षेत्र से प्रतिबंधात्मक आदेश प्रत्याहारित

बीकानेर। उपखण्ड मजिस्ट्रेट रिया केजरीवाल ने एक आदेश जारी कर पुलिस थाना नापासर के अन्तर्गत एक महिला के संक्रमित पाये जाने पर संक्रमित महिला के निवास स्थान के सम्पूर्ण परिधि क्षेत्र जो मकान कोजूराम ओझा व सागर तावणिया से लेकर शिवकिशन व देवकिशन के मकान व माताजी मन्दिर होते हुए मकान रामस्वरूप ओझा से मोहनलाल ओझा व श्रवण ओझा के मकान तक के क्षत्र में 9 जून को जीरो मोबीलिटी क्षेत्र घोषित कर प्रतिबंधित किया गया था।

उप खण्ड मजिस्ट्रेट ने बताया कि  प्रतिबंधित क्षेत्र में कोरोना वायरस से संक्रमित पाये गये रोगी के सम्पर्क में आये व्यक्तियों की जांच करवाई जा चुकी है एवं रैण्डम सैम्पल भी नेगेटिव प्राप्त हुए हैं। ऐसी स्थिति में आमजन की सुविधा को देखते रखते हुए उक्त क्षेत्र में घोषित प्रतिबंधात्मक आदेश (जीरो मोबीलिटी क्षेत्र) को प्रत्याहारित कर लिया है। उन्होंने दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 144 के अन्तर्गत उक्त प्रतिबंधात्मक आदेश को प्रत्याहारित किया है।

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