बीकानेर Abhayindia.com बीकानेर में 2 अप्रेल को आयोजित होने वाली हिन्दू धर्मयात्रा और महाआरती से ठीक पहले जिला प्रशासन की ओर से धारा-144 लागू करने के मामले का सोशल मीडिया पर जमकर विरोध किया जा रहा है। इस बीच, प्रशासन ने आज कहा है कि किसी भी यात्रा और जुलूस पर रोक नहीं लगाई गई है बल्कि, अनुमति लेने की बाध्यता तय की गई है। ट्विटर् पर लिखा है कि धारा 144 के तहत जारी निषेधाज्ञा में बीकानेर नगरीय क्षेत्र में होने वाले किसी भी आयोजन पर रोक नहीं लगाई गई है।
धारा 144 के तहत जारी निषेधाज्ञा में बीकानेर नगरीय क्षेत्र में होने वाले किसी भी आयोजन पर रोक नहीं लगाई गई है। आयोजकों को आयोजन से पूर्व आवश्यक प्रशासनिक अनुमति लेनी होगी, जिससे रैली, जुलूस या प्रदर्शनी के दौरान यातायात सहित अन्य सभी व्यवस्थाएं की जा सके।
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