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बीकानेर Abhayindia.com नगर विकास न्यास (यूआईटी) ने नोखा रोड स्थित मेरिज हॉल संपत पैलेस को सीज एण्ड सील कर दिया है। न्यास सचिव नरेन्द्र सिंह राजपुरोहित की ओर से इस संबंध जारी आदेश के अनुसार, राजस्थान नगर सुधार अधिनियम 1959 की धारा 90-क एवं 2011 के अधीन न्यास को प्रदत्त कानूनी शक्ति के अधीन भूखंड मालिक की ओर से किए गए भू–उपयोग परिवर्तन करवाये बिना अवैध रूप से व्यावसायिक गतिविधि के संचालन के कारण सीज एण्ड सील किया गया है।
मामले के अनुसार, परिवाद दवारा अमित शर्मा लोकायुक्त सचिवालय राजस्थान इस आशय का प्राप्त हुआ कि ग्राम किश्मीदेसर तहसील व बीकानेर में नोखा रोड पर स्थित निजी आवासीय योजना 90 बी स्वीक्रत महाबलीपुरम के भूखंड संख्या 14 से 22 पर संचालित मेरिज हॉल संपत पैलेस व निर्माणाधीन भवन नियम विरुद्ध निर्माण कार्य बिना भू–उपयोग परिवर्तन कराये बिना एकीकरण कराये किया गया है। कार्यालय रिकार्ड अनुसार भूखंडों का एकीकरण और भू–उपयोग परिवर्तन किया जाना नहीं पाया गया है।
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