Friday, May 15, 2026
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कोचिंग सेंटर्स के रेगुलेशन के सम्बन्ध में बिल लाएगी भजनलाल सरकार

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जयपुर Abhayindia.com चिकित्सा शिक्षा मंत्री गजेंद्र खींवसर ने गुरुवार को विधानसभा में कहा कि केंद्र सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन्स फॉर रेगुलेशंस ऑफ़ कोचिंग सेंटर के तहत प्रत्येक कोचिंग सेंटर में एक काउंसलर की नियुक्ति अनिवार्य है। इसी तर्ज़ पर प्रदेश में कोचिंग सेंटर्स के रेगुलेशन के लिए गाइडलाइन्स का ड्राफ्ट तैयार किया जा चुका है एवं जल्द ही इस सम्बन्ध में बिल लाया जाएगा। जिससे कोचिंग सेंटर्स में काउंसलर की नियुक्ति पर निगरानी रखी जा सकेगी।

चिकित्सा शिक्षा मंत्री प्रश्नकाल के दौरान सदस्य द्वारा इस सम्बन्ध में पूछे गए पूरक प्रश्नों का जवाब दे रहे थे। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन द्वारा प्रदेश में 105 साइकोलॉजिस्ट एवं 270 काउंसलर की स्वीकृति प्रदान की गई है। जिसके माध्यम से कोटा जिले में हो रहे आत्महत्या के मामलों को नियंत्रित किया जा सकेगा।

उन्होंने बताया कि चिकित्सा विभाग द्वारा संचालित टेली मानस हेल्पलाइन नंबर 1889 एवं 14416 के माध्यम से भी प्रदेश के युवाओं को मानसिक स्वास्थ्य की सेवाएं प्रदान की जा रही है। प्रदेश में गत डेढ़ वर्ष में इस हेल्पलाइन नंबर पर 27 हजार कॉल्स प्राप्त कर उनकी काउंसलिंग की गई है।

इससे पहले विधायक शांति धारीवाल के मूल प्रश्न के लिखित जवाब में चिकित्सा शिक्षा मंत्री ने बताया कि विगत एक वर्ष में कोटा में कोचिंग प्राप्त कर रहे कुल 19 छात्रों ने आत्महत्या की है। 6 जुलाई 2023 की विभागीय स्वीकृति द्वारा सॉइकोलोजिकल काउंसलिंग सेंटर की स्थापना कर तीन पद क्लीनिकल साइकोलॉजिस्ट एवं 6 पद काउंसलर के सृजित करने की स्वीकृति जारी की गई थी।

वर्तमान में नवीन चिकित्सालय कोटा में स्थित सॉइकोलोजिकल काउंसलिंग सेन्टर में 1 साइकोलॉजिस्ट एवं 4 काउंसलर संविदा पर कार्यरत हैं। सॉइकोलोजिकल काउंसलिंग सेन्टर में काउंसलिंग का कार्य साइकोलॉजिस्ट विभाग में पदस्थापित फैकल्टी, रेजीडेंट चिकित्सकों एवं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट द्वारा संपादित किया जा रहा है। वर्ष 2024 में इस सेन्टर में कुल 462 छात्रों की काउंसलिंग अथवा उपचार किया गया है।

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