Friday, April 26, 2024
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बकाया राशि की वसूली के लिए एमनेस्टी योजना लागू, एकमुश्‍त जमा कराने पर मिलेगी छूट

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जयपुर Abhayindia.com जयपुर डिस्कॉम की ओर से बिजली की बकाया राशि की वसूली के लिए एमनेस्टी योजना लागू की गई है। योजना के तहत 31 दिसम्बर, 2022 तक की बकाया राशि एकमुश्त जमा करवाए जाने पर ब्याज व पैनल्टी में शत- प्रतिशत छूट प्रदान की जायेगी। कृषि श्रेणी के नियमित व कटे हुये कनेक्शनों के लिये 31 मार्च, 2023 तक और अन्य श्रेणियों के लिये 30 जून, 2023 तक योजना लागू की गई है।

जयपुर डिस्कॉम के प्रबन्ध निदेशक अजीत कुमार सक्सैना ने बताया की सभी श्रेणियों के उपभोक्ताओं के लिये एमनेस्टी योजना लागू की गई है। इस योजना के तहत उपभोक्ता दिसम्बर, 2022 तक की बकाया राशि योजनावधि में एकमुश्त जमा करवाते हैं तो मूल बकाया राशि पर देय ब्याज व पैनल्टी में शत-प्रतिशत छूट प्रदान की जाएगी।

उन्होंने बताया की कृषि श्रेणी के नियमित एवं कटे हुये कृषि कनेक्शन के उपभोक्ता 31 दिसम्बर, 2022 तक की बकाया राशि बिना ब्याज व पैनल्टी के एकमुश्त अथवा अधिकतम 6 द्विमासिक किस्तों में जमा करा सकते हैं। अन्य श्रेणियों के उपभोक्ताओं को सम्पूर्ण मूल बकाया राशि एकमुश्त जमा करवाए जाने पर विलम्ब भुगतान शुल्क व ब्याज में शत-प्रतिशत छूट प्रदान की जायेगी। एमनेस्टी योजना का लाभ केवल ऐसे उपभोक्ताओं को ही मिलेगा जिन्होनें गत 3 वर्षों में इस तरह की योजनाओं का लाभ नहीं लिया है। योजना के अन्तर्गत बिजली चोरी व दुरूपयोग के मामलें शामिल नहीं होंगें।

कृषि श्रेणी के नियमित व कटे हुए कनेक्शनों के उपभोक्ताओं के लिए एमनेस्टी योजना

योजना के तहत कृषि श्रेणी के नियमित व कटे हुए कनेक्शनों के उपभोक्ता 31 दिसम्बर, 2022 तक की बकाया राशि बिना ब्याज व पेनल्टी के एकमुश्त अथवा अधिकतम 6 द्विमासिक किश्तों में जमा करा सकेगें। उपभोक्ता के कटे हुए कनेक्शन को कृषि नीति के प्रचलित प्रावधानों के अनुसार जोड़ा जाएगा। योजना का लाभ लेने के लिए उपभोक्ता को सम्बन्धित सहायक अभियन्ता कार्यालय में आवेदन करना होगा। यह योजना 31 मार्च, 2023 तक प्रभावी रहेगी।

कृषि के अतिरिक्त अन्य सभी श्रेणियों के विद्युत उपभोक्ताओं के लिए एमनेस्टी योजना

प्रबन्ध निदेशक सक्सैना ने बताया की कृषि श्रेणी के अतिरिक्त अन्य सभी श्रेणी के विद्युत उपभोक्ताओं के 31 दिसम्बर, 2022 तक कटे हुए कनेक्शनों की बकाया राशि की वसूली के लिए 30 जून, 2023 तक एमनेस्टी योजना लागू की गई हैं। योजना के तहत उपभोक्ता द्वारा सम्पूर्ण मूल बकाया राशि 31 मार्च, 2023 तक एकमुश्त जमा कराने पर ब्याज व विलम्ब भुगतान शुल्क में शत-प्रतिशत छूट प्रदान की जाएगी और यदि उपभोक्ता द्वारा मूल बकाया राशि का एकमुश्त भुगतान 1 अप्रेल से 30 जून, 2023 के दौरान किया जाता है तो विलम्ब भुगतान शुल्क व ब्याज में 50 प्रतिशत छूट प्रदान की जाएगी। योजना का लाभ लेने के लिए उपभोक्ताओं को सम्बन्धित सहायक अभियन्ता कार्यालय एवं वृहद औद्योगिक श्रेणी के उपभोक्ताओं को वरिष्ठ लेखाधिकारी-सीए-एचक्यू के कार्यालय में आवेदन प्रस्तुत करना होगा। यह योजना 30 जून, 2023 तक प्रभावी रहेगी।

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