Friday, January 31, 2025
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कोरोना: कक्षा 1 से 9 तक की स्कूलें 19 अप्रेल तक रहेगी बंद, गृह विभाग ने जारी की नई गाइड लाइन…

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बीकानेर abhayindia.com प्रदेश में कोरोना के बढ़ते ग्राफ ने सरकारी की नींद उड़ा दी है। इसको देखते हुए रविवार देर शाम को राज्य की गहलोत सरकार ने नई गाइड लाइन जारी की है।

राजस्थान गृह विभाग की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार इसमें एक बार फिर से कक्षा 1 से 9 वीं तक के स्कूल बंद करने के आदेश दिए गए है। फिलहाल यह निर्देश 5 अप्रेल से 19 अप्रेल तक प्रभावी रहेंगे। इसके अलावा विवाह समारोह में भाग लेने वाले मेहमानों की संख्या भी घटाई गई है। पहले दो सौ मेहमानों के शरिक होने की अनुमति थी, लेकिन अब इसे घाटकर 100  व्यक्ति कर दी है।

संयुक्त दल चलाएगा अभियान…

जारी नई गाइड लाइन के अनुसार 5 से 19 अप्रेल तक की अवधि में जिला प्रशासन, पुलिस विभाग एवं नगर निकाय की संयुक्त प्रवर्तन टीम बनाकर शहर के विभिन्न क्षेत्रों में एक विशेष अभियान चलाएगी।

यह दल टीकाकरण जन जागरण अभियान में सहयोग करेगा। सरकार ने नागरिकों से कोविड को देखते हुए ५ से १९ अप्रेल तक अन्तर्राज्यीय एवं अन्तर जिला यात्राएं (जहां कोविड के मरीज अधिक है) वहां की यात्रा नहीं करने का आह्वान किया है। प्रदेश के बाहर से आने वाले यात्रियों को ७२ घंटे के अंदर कराई गई आरटी-पीसीआर नेगेटिव जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी।

 

कॉलेज अंतिम वर्ष की कक्षाएं…

नई गाइड लाइन के अनुसार कॉलेजों में अंतिम वर्ष की कक्षाओं के अलावा शेष सभी कक्षाएं यूजी, पीजी की नियमित कक्षाएं इस अवधि में बंद रहेगी। वहीं प्रायोगिक कक्षा के लिए विद्यार्थी लिखित अनुमति के बाद जा सकेंगे। शिक्षण संस्थान प्रधान, जिला शिक्षा अधिकारी की अेार से किसी विद्यालय, कॉलेज को कोविड केस पाए जाने पर बंद किया जा सकेगा। नर्सिग, पैरामेडिकल एवं मेडिकल कॉलेज पूर्व की भांति खुले रहेंगे।

सिनेमा हॉल बंद….

इस अवधि में सिनेमा हॉल, थियेटर, मल्टीप्लेक्स, मंनोरंजन पार्क एवं समान स्थान बंद रहेंगे। स्विमिंग पूल, जिम को खोलने की अनुमति नहीं होगी। जिला मजिस्ट्रेट, पुलिस कमीश्नर कोविड संक्रमण की स्थिति के आधार पर रात्रि कालीन कर्फ्यू के बारे में निर्णय कर सकेंगे, लेकिन रात 8:00 बजे से पूर्व एवं सुबह 6:00 बजे के बाद कर्फ्यू के लिए सरकार की अनुमति लेना अनिवार्य होगा।

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