जयपुर Abhayindia.com दिवाली के अवसर पर उपभोक्ताओं के अधिकारों की रक्षा एवं बाजार में सही माप-तौल व्यवस्था सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उपभोक्ता मामलों के मंत्री सुमित गोदारा के निर्देशन में विधिक मापविज्ञान प्रकोष्ठ द्वारा प्रदेशभर में 2 नवम्बर से विशेष निरीक्षण अभियान निरंतर चलाया जा रहा है।
इस अभियान के तहत अब तक प्रदेशभर में कुल 241 प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया गया है। जांच के दौरान विभिन्न प्रतिष्ठानों में पैक्ड वस्तुओं पर नियमानुसार आवश्यक घोषणाएं नहीं पाए जाने एवं अन्य अनियमितताओं के संबंध में 30 फर्मों को नोटिस जारी किए गए हैं। अभियान के तहत प्रदेशभर में कुल 8 लाख 16 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
जयपुर में 02 नवम्बर को निरीक्षण के दौरान सुरेश बेकरी, गोपालपुरा बाईपास पर खारी बिस्किट के 300 ग्राम के पैकेट तथा श्री अग्रवाल कैटर्स, शास्त्री नगर पर सोन पपड़ी के 800 ग्राम के पैकेटों की जांच की गई। जांच में दोनों उत्पादों में पैकेट पर घोषित मात्रा से कम सामग्री पाई गई। इस पर नियमानुसार कार्रवाई करते हुए दोनों फर्मों पर कुल 90 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया।
जोधपुर की कृषि उपज मंडी स्थित न्यूट्रिसेफ कंपनी में निरीक्षण के दौरान ई-कॉमर्स के माध्यम से बेचे जा रहे मिश्रित ड्राई फ्रूट्स के पैकेटों में गंभीर अनियमितता सामने आई। पैकेट पर एक किलोग्राम शुद्ध मात्रा अंकित थी तथा कीमत 999 रुपये निर्धारित थी, जबकि जांच में प्रति पैकेट औसतन केवल 755.7 ग्राम सामग्री पाई गई। इस प्रकार प्रत्येक पैकेट में 244 ग्राम कम सामग्री मिली।
उदयपुर के RIICO औद्योगिक क्षेत्र फतेहनगर स्थित मंगल इंडस्ट्रीज में सरसों के तेल के पैकेटों की जांच में 500 मिलीलीटर घोषित मात्रा के मुकाबले लगभग 12 मिलीलीटर कम तेल पाया गया। इस पर 170 पैकेट जब्त करते हुए फर्म पर 65 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया।
उपभोक्ता मामलों के मंत्री श्री सुमित गोदारा ने कहा कि प्रत्येक उपभोक्ता को पूरी कीमत चुकाने पर पैकेट पर घोषित मात्रा के अनुरूप वस्तु प्राप्त करना उसका अधिकार है। किसी भी निर्माता, पैकर अथवा विक्रेता द्वारा कम मात्रा उपलब्ध कराकर उपभोक्ताओं के साथ धोखाधड़ी करना बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने अधिकारियों को बाजारों, औद्योगिक इकाइयों तथा ई-कॉमर्स के माध्यम से बेची जा रही पैक्ड वस्तुओं की प्रभावी निगरानी एवं अनियमितताओं के विरुद्ध सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।
विधिक मापविज्ञान प्रकोष्ठ ने आमजन से अपील की है कि पैक्ड वस्तुएं खरीदते समय पैकेट पर अंकित शुद्ध मात्रा, अधिकतम खुदरा मूल्य (MRP), निर्माण/पैकिंग तिथि एवं अन्य आवश्यक घोषणाओं की जांच अवश्य करें। किसी भी वस्तु में घोषित मात्रा से कम सामग्री मिलने अथवा माप-तौल में अनियमितता पाए जाने पर राजस्थान उपभोक्ता हेल्पलाइन 14435 पर शिकायत दर्ज करवाएं। उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा एवं बाजार में पारदर्शी और सही माप-तौल व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए प्रदेशभर में यह विशेष निरीक्षण अभियान निरंतर जारी रहेगा।






















