










बीकानेर Abhayindia.com राज्य सरकार द्वारा व्यापार एवं निर्यात को बढ़ावा देने के उद्देश्य से राजस्थान ट्रेड प्रमोशन पॉलिसी 2025 लागू की गई है। इस नीति के तहत नए सूक्ष्म उद्यमों तथा निर्यातकों को विभिन्न प्रकार की वित्तीय सहायता एवं प्रोत्साहन उपलब्ध कराया जाएगा।
जिला उद्योग एवं वाणिज्य केन्द्र की महाप्रबंधक मंजू नैण गोदारा ने बताया कि नीति के अनुसार नए सूक्ष्म उद्यमों को 2 करोड़ रुपये तक के ऋण पर ब्याज अनुदान दिया जाएगा। एक करोड़ रुपये तक के ऋण पर 6 प्रतिशत तथा एक से दो करोड़ रुपये तक के ऋण पर 4 प्रतिशत ब्याज अनुदान का प्रावधान है। वहीं, एससी, एसटी, महिला एवं दिव्यांग वर्ग के उद्यमियों को अतिरिक्त 1 प्रतिशत ब्याज अनुदान भी मिलेगा।
उन्होंने बताया कि निर्यात को बढ़ावा देने के लिए ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर लेन-देन की फीस का 75 प्रतिशत (अधिकतम 50 हजार रुपये प्रतिवर्ष) तथा सीजीटीएमएसई शुल्क का 50 प्रतिशत (5 वर्ष तक) पुनर्भरण सहायता प्रदान की जाएगी। साथ ही इश्यूरेन्स प्रीमियम का 50 प्रतिशत (अधिकतम 1 लाख रुपये प्रतिवर्ष) पुनर्भरण का भी प्रावधान किया गया है।
उन्होंने बताया कि व्यापार से संबंधित नए उद्यम स्थापित करने के इच्छुक उद्यमी राजस्थान ट्रेड प्रमोशन पॉलिसी पोर्टल पर ऑनलाइन एसएसओ आईडी के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। योजना की विस्तृत जानकारी के लिए कार्यालय समय में जिला उद्योग एवं वाणिज्य केन्द्र, चौपड़ा कटला स्थित कार्यालय में संपर्क किया जा सकता है।












