








जयपुर Abhayindia.com राज्य सरकार के निर्देशानुसार निदेशालय, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, राजस्थान, जयपुर द्वारा परिवीक्षाकालीन राज्य कर्मचारियों को भी राज्य बीमा का कवर उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया है। राजस्थान सरकारी कर्मचारी बीमा नियम, 1998 के नियम 8 के उपनियम 2 के तहत अब परिवीक्षाकालीन कर्मचारियों को उनकी नियुक्ति के बाद आने वाले प्रथम मार्च माह से राज्य बीमा योजना के दायरे में शामिल किया जाएगा। इस व्यवस्था का उद्देश्य राज्य कर्मचारियों को सेवा के प्रारंभिक चरण से ही सामाजिक सुरक्षा एवं बीमा संरक्षण उपलब्ध कराना है।
विभाग द्वारा जारी प्रावधानों के अनुसार परिवीक्षाकालीन कर्मचारियों के पारिश्रमिक से राज्य बीमा प्रीमियम के रूप में प्रतिमाह 800 रुपये (फिक्स्ड) की कटौती की जाएगी। यह व्यवस्था 1 अप्रैल, 2026 से प्रभावी होगी। राज्य बीमा प्रीमियम की कटौती माह मार्च देय अप्रैल, 2026 के वेतन बिल, एरियर अथवा SIPF पोर्टल 3.0 पर उपलब्ध डिजिटल सुविधा के माध्यम से की जा सकेगी। संयुक्त निदेशक प्रह्लाद कुमार मीणा ने बताया कि इस निर्णय से परिवीक्षाकालीन कर्मचारियों को भी राज्य बीमा योजना का लाभ प्राप्त होगा तथा उन्हें सेवा अवधि के प्रारंभिक चरण से ही वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित हो सकेगी।


