Homeराजस्थानमैरिज पैलेस : निगम क्षेत्र 60 फीट चौड़ी सडक़ और न्यूनतम 25...

मैरिज पैलेस : निगम क्षेत्र 60 फीट चौड़ी सडक़ और न्यूनतम 25 प्रतिशत क्षेत्र में पार्किग जरूरी

AdAdAdAdAdAdAd

जयपुर (अभय इंडिया न्यूज) स्वायत्त शासन विभाग ने विवाह स्थलों (मैरिज पैलेस) को लेकर नई गाइड लाइन जारी कर दी है। इसके अनुसार अब निगम क्षेत्र में कम से कम 60 फीट, पालिका क्षेत्र में 30 फीट और निगम क्षेत्र से बाहर 80 फीट चौड़ी सडक़ होने पर ही वाटिका संचालन का लाइसेंस जारी हो सकेगा। जनसुरक्षा को देखते हुए सडक़ की चौड़ाई के साथ ही पार्किंग को लेकर भी विशेष निर्देश निकायों को दिए गए है।

स्वायत्त शासन विभाग ने सभी पालिकाओं को निर्देश दिए है कि विवाह स्थल पंजीयन करते समय इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए कि नगर निगम क्षेत्र में आवेदक की वाटिका कम से कम 60 फीट चौड़ी सडक़ पर हो। वाटिका के कुल क्षेत्रफल के 25 प्रतिशत हिस्से में पार्किंग स्थल की अनिवार्यता भी हो। निगम को वाटिका संचालकों को नई गाइड लाइन की जानकारी देकर स्वायत्त शासन विभाग ने एक माह में पालना रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए है। 

नए आदेश जारी होने के बाद निगम ने तैयारी शुरू कर दी है। पालिका क्षेत्र में 30 फीट और निगम सीमा से बाहर 80 फीट चौड़ी सडक़ नहीं होने पर वाटिका संचालन नहीं हो पाएगा। वाटिका संचालकों को वाटिका के बाहर यह बोर्ड भी लगाना होगा कि वाटिका में एक बार में कितने लोगों का कार्यक्रम हो सकता है।

Whatever Sachin Pilot explicitly said implicitly opposite is happening in Bikaner

चुनावी समर : नए राजनीतिक दलों के अजब-गजब हैं नाम और निशान

AdAdAdAd
- Advertisment -

Most Popular