






बीकानेर Abhayindia.com विशिष्ट न्यायिक मजिस्ट्रेट (एन.आई. प्रकरण) संख्या 1 के न्यायाधीश आशीष जयपाल ने गणेश कुमार कुम्हार को चेक अनादरित करवाने का दोषी मानते हुए 1,40,000 /- रूपये जुर्माना तथा 6 माह की साधारण कारावास की सजा सुनाई है।
प्रकरण के अनुसार, सुरेन्द्र सिह बैद ने न्यायालय में परिवाद पेश किया कि गणेश कुमार से दिनांक 01.10.2018 को उससे छह माह के लिए एक लाख रूपये उधार लिये थे। जब उधार दी राशि की मांग की तो गणेश कुमार ने 10.08.2019 को एक लाख रूपये का चेक दे दिया। उक्त चेक बैंक में पेश करने पर वह अनादरित हो गया, उसके खाते में अपर्याप्त राशि नहीं थी। इस पर परिवादी की तरफ से पैरवी करते हुए एडवोकेट बसन्त आचार्य एवं विकास छंगाणी ने कहा कि गणेश कुमार ने जानबूझकर धोखा देने की नियत से चेक दिया। न्यायालय ने गवाह सबूत के आधार पर गणेश कुमार दोषी ठहराते हुए 6 माह का साधारण कारावास एवं 1,40,000/- रूपये जुर्माना लगाया। साथ ही जुर्माना अदा नहीं करने पर 21 दिन का अतिरिक्त कारावास के आदेश दिए।


