








अजमेर Abhayindia.com खाद्य सुरक्षा लाभ लेने वाले अपात्र परिवारों पर अब कार्यवाही की तैयारी है। जिले में खाद्य सुरक्षा सूची का पुनरीक्षण चल रहा है और विभाग ने साफ कर दिया है कि जो परिवार पात्र नहीं है, वे स्वयं पहल कर अपना नाम सूची से हटवाएँ। इसके लिये नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग की वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। वही जिला रसद कार्यालय में भी प्रार्थना पत्र दिया जा सकता है।
जिला रसद अधिकारी नीरज जैन ने बताया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में अवैध रूप से लाभ लेने वाले लाभार्थियों के लिए गिव अप अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान की अवधि को अब विभाग द्वारा 31 दिसम्बर तक बढ़ाया गया है। उन्होंने बताया कि अजमेर जिले में अब तक 10182 राशन कार्ड धारक जिनकी 37918 यूनिट है, गिव अप अभियान के तहत अपना नाम सूची से हटवा चुके हैं। विभाग इसे सकारात्मक पहल मान रहा है और उम्मीद है कि बाकी अपात्र परिवार भी समय रहते आगे आएंगे।
उन्होंने बताया कि 31 दिसम्बर 2025 अंतिम तिथि है। इसके बाद यदि कोई अपात्र व्यक्ति खाद्य सुरक्षा के तहत राशन प्राप्त करता पाया गया तो उसके खिलाफ वसूली और अन्य दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने बताया कि कई उपभोक्ता पिछले 6 माह से लेकर 2 साल तक राशन नहीं ले रहे हैं, जबकि उससे पहले वे लगातार राशन लेते रहे हैं। ऎसे उपभोक्ताओं की सूची ग्राम पंचायतों, उचित मूल्य दुकानों, नगर पालिका और नगर परिषद कार्यालयों में चस्पा की जा रही है। इन उपभोक्ताओं को 7 दिन का समय दिया गया है अपनी स्थिति स्पष्ट करने के लिए यदि कोई जवाब नहीं मिला तो उनके खिलाफ नियमानुसार कार्यवाही होगी। जिला रसद विभाग ने अपात्र लाभार्थियों से अपील की है कि वे समय रहते अपना नाम सूची से हट्वा ले, ताकि भविष्य में किसी तरह की कानूनी कार्यवाही या असुविधा का सामना न करना पड़े।


