Thursday, June 4, 2026
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प्रदेश : ब्याज में शत-प्रतिशत छूट की अवधि 31 जुलाई तक बढ़ाई, भूखंडों की बकाया लीज राशि एकमुश्त जमा कराने पर मिलेगा फायदा…

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जयपुर Abhayindia.com मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश समस्त शहरी क्षेत्रों में स्थित भूखण्डों अथवा भवनों की वर्ष 2019-20 तक की बकाया लीज राशि एकमुश्त जमा कराए जाने पर ब्याज राशि में दी जा रही शत-प्रतिशत छूट की अवधि को 31 जुलाई तक बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। पहले छूट की यह अवधि 31 मार्च तक थी।

गहलोत ने स्वीकृत प्रस्ताव के अनुसार, नगरीय विकास विभाग ने राजस्थान नगरपालिका (नगरीय भूमि निष्पादन) नियम 1974 के क्रम में नगरीय निकाय क्षेत्रों में स्थित भूखण्डों एवं भवनों की वर्ष 2019-20 तक की बकाया लीज राशि अथवा अन्य बकाया राशि एकमुश्त जमा कराने पर ब्याज राशि में 100 प्रतिशत छूट के लिए विभाग की ओर से 21 जनवरी 2021 को जारी की गई अधिसूचना की निरंतरता में छूट की अवधि बढ़ाई गई है।

गौरतलब है कि कोविड-19 महामारी के कारण पूर्व में जारी अधिसूचना का लाभ नगरीय निकायों के कई भवन स्वामियों द्वारा नहीं उठाया गया था। पूर्व में निस्तारित प्रकरणों को इस छूट के लिए पुन: नहीं खोला जाएगा और उनकी जमा राशि भी नहीं लौटाई जाएगी। इस छूट के संबंध में आदेश जारी करने से पहले स्वायत्त शासन विभाग को इसकी विधिक विधीक्षा करवानी होगी।

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