Thursday, June 4, 2026
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सलमान को मिली विदेश जाने की अनुमति

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जयपुर (अभय इंडिया न्यूज)। हिरण शिकार मामले में अप्रैल के पहले सप्ताह में तीन दिन तक जोधपुर सेंट्रल जेल में बंद रहने के बाद जमानत पर रिहा हुए सिने अभिनेता सलमान खान को जोधपुर जिला एवं सत्र न्यायालय (सेशन कोर्ट) ने विदेश जाने की अनुमति दे दी है। अभिनेता सलमान खान के वकील हस्तीमल सारस्वत ने मंगलवार को कोर्ट में अर्जी पेश कर विदेश जाने की अनुमति मांगी है। जज रविन्द्र कुमार जोशी ने अर्जी पर सुनवाई कर सलमान खान को यूएसए,नेपाल और कनाड़ा जाने की अनुमति दे दी।

अर्जी पर सुनवाई के दौरान वकीलों ने कहा कि वे कोर्ट के आदेश की पूरी पालना करेंगे। करीब दो दशक पुराने कांकाणी हिरण शिकार मामले में सात अप्रेल को सलमान खान को जमानत देते समय कोर्ट ने बिना अनुमति के देश छोडऩे पर रोक लगाई थी। कोर्ट ने कहा था कि वे अनुमति लेकर ही विदेश जा सकेंगे। कोर्ट ने कहा था कि सलमान खान को यह बताना होगा कि वे कब, कहां जा रहे हैं और वापस कब वापस आएंगे। इसके साथ ही 7 मई को मामले की सुनवाई के समय हाजिर होने के भी निर्देश दिए थे। उल्लेखनीय है कि साल 1998 में फिल्म हम साथ-साथ है कि शूटिंग के दौरान सलमान खान पर कांकाणी गांव में दो काले हिरणों का शिकार का आरोप है। करीब 20 साल लम्बी चली सुनवाई के बाद जोधपुर जिला मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने सलमान को दोषी मानते हुए पांच साल की कैद और दस हजार रूपए के जुर्माने की सजा सुनाई थी। इसके कारण सलमान को जेल में रहना पड़ा था। इसके बाद सेशन कोर्ट ने सलमान की सजा स्थगित कर दी थी।

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