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जोधपुर Abhayindia.com राजस्थान हाईकोर्ट ने बीकानेर जिले के सीथल ग्राम पंचायत में ग्राम विकास अधिकारी पद पर कार्यरत याचिकाकर्ता भागीरथ आचार्य के निलंबन आदेश पर रोक लगा दी है।
न्यायाधीश अरुण भंसाली की एकल पीठ में याचिकाकर्ता भागीरथ आचार्य की ओर से अधिवक्ता प्रमेन्द्र बोहरा ने कहा कि याची बीकानेर पंचायत समिति की सीथल ग्राम पंचायत में ग्राम विकास अधिकारी के पद पर कार्यरत था। उसे शुरू में विकास अधिकारी ने बिना क्षेत्राधिकार एक आरोप पत्र दिया, जिस पर कोर्ट ने स्थगन आदेश पारित किया था। बाद में जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने भी याचिकाकर्ता को बिना क्षेत्राधिकार एक अन्य आरोप पत्र जारी किया। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम तथा नियमों के तहत जिला स्थापना समिति को ही कोई पेनल्टी लगाने का अधिकार है। जबकि याचिकाकर्ता को समिति के निर्णय के बिना ही निलंबित कर दिया गया। कोर्ट ने आरोप पत्र, निलंबन तथा कार्यमुक्त करने के आदेश पर रोक लगाते हुए जवाब तलब किया है।
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