Friday, May 15, 2026
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राजस्थान में पंचायत व निकाय चुनाव : फिर से लागू हो सकता है न्‍यूनतम शैक्षिक योग्यता का प्रावधान! 

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जयपुर Abhayindia.com राजस्‍थान में अगले साल होने वाले पंचायत व निकाय चुनाव में एक बार फिर न्‍यूनतम शैक्षिक योग्‍यता का प्रावधान लागू हो सकता है। असल में, शहरी विकास एवं आवास मंत्री ने शहरी स्थानीय निकाय चुनावों से संबंधित प्रस्ताव मुख्यमंत्री को भेजा है, जबकि पंचायती राज मंत्री ने पंचायत चुनावों के लिए अलग प्रस्ताव अनुमोदन के लिए सौंपा है। दोनों प्रस्ताव उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता अनिवार्य करने का सुझाव देते हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि सरकार यह प्रावधान फिर से लागू कर सकती है।

आपको बता दें कि इससे पहले वसुंधरा सरकार में पंचायतों और निकाय चुनाव में न्‍यूनतम शैक्षिक योग्यता लागू की गई थी। इसके बाद गहलोत सरकार ने इस प्रावधान को हटा दिया था। अब मौजूदा भजनलाल सरकार इसे फिर से लागू करने की तैयारी में है। यह प्रस्ताव लागू होने के बाद बिना न्यूनतम शैक्षिक योग्यता के व्यक्ति पंचायत सदस्य, सरपंच, मेयर, अध्यक्ष, नगर पालिका अध्यक्ष, जिला परिषद सदस्य, पंचायत समिति सदस्य, प्रधान और प्रमुख जैसे पदों के लिए चुनाव नहीं लड़ सकेंगे।

आपको यह भी बता दें कि न्यूनतम शैक्षिक योग्यता का प्रस्‍ताव लागू होने पर सरपंच के लिए कम से कम कक्षा 10 उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा। पार्षद पद के लिए सरकार कक्षा 10 या कक्षा 12 उत्तीर्ण उम्मीदवारों को ही योग्य मानने पर विचार कर रही है। इसके लिए पंचायत राज अधिनियम और नगर पालिका अधिनियमों में संशोधन की आवश्यकता होगी। मंत्री झब्बर सिंह खारड़ा ने बताया कि कई संगठनों और राजनीतिक प्रतिनिधियों ने स्थानीय निकाय और पंचायत चुनावों में शैक्षिक योग्यता लागू करने की मांग की थी।

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