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निर्वाचन की अयोग्यता रखने वाले नगरपालिका सदस्यों को लेकर मंत्री का बयान, कहा- सरकार हटा सकती है

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जयपुर Abhayindia.com स्वायत्त शासन मंत्री शांति धारीवाल ने कहा कि राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2023 के अंतर्गत अब राज्य सरकार निर्वाचन की अयोग्यता रखने वाले नगरपालिका सदस्यों को जांच कर हटा सकेगी।

धारीवाल सोमवार को विधानसभा में राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2023 पर हुई चर्चा का जवाब दे रहे थे। चर्चा के बाद सदन ने विधेयक को ध्वनिमत से पारित कर दिया। स्वायत्त शासन मंत्री ने बताया कि वर्तमान में निर्वाचन की अयोग्यता रखने वाले सदस्य को चुनाव याचिका के माध्यम से हटाने का प्रावधान है। यह याचिका भी निर्वाचन की तिथि से एक महीने की अवधि में दायर होनी चाहिए। उन्होंने बताया कि याचिका का समय निकल जाने पर अयोग्यता रखने वाले सदस्य को हटाया नहीं जा सकता है और वे सदस्य पांच वर्ष तक पद पर बने रहते हैं।

धारीवाल ने बताया कि राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2023 राज्य सरकार को अयोग्यता रखने वाले सदस्यों को जांच कर हटाने की शक्तियां प्रदान करता है। इसके लिए विधेयक के माध्यम से राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 39 में संशोधन कर उपखण्ड (1) में एक नया खण्ड (ड) जोड़ा है। इससे पूर्व सदन ने विधेयक को जनमत जानने के लिए परिचालित करने का प्रस्ताव ध्वनिमत से अस्वीकार कर दिया।

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