Sunday, April 28, 2024
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आईएमडी की चेतावनी- उत्‍तर भारत के कई इलाकों में होगी मूसलाधार बारिश

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नई दिल्‍ली Abhayindia.com दिल्ली सहित उत्तर भारत के कई स्थानों पर सोमवार को मूसलाधार बारिश होने की संभावना है। भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने उत्तर भारत के कई राज्यों को अलर्ट जारी किया है, जबकि तटीय महाराष्ट्र के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। बुलेटिन में संकेत दिया गया है कि जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, गिलगित-बाल्तिस्तान और मुजफ्फराबाद, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश, बिहार, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम, ओडिशा, अंडमान-निकोबार , सौराष्ट्र और कच्छ, मराठवाड़ा, रायलसीमा, उत्तरी आंतरिक कर्नाटक और लक्षद्वीप के कुछ स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। पूर्वानुमान के मुताबिक पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, अंडमान-निकोबार और तेलंगाना में गरज चमक के साथ तेज हवाएं (30 से 40 किलोमीटर प्रतिघंटा) चल सकती हैं।

मौसम विभाग के अनुसार, सौराष्ट्र-कच्छ क्षेत्र समेत गुजरात के कई स्थानों और केंद्र शासित प्रदेश दादरा और नगर हवेली, दमन और दीव में 11 से 14 जुलाई के बीच हल्की से मध्यम बारिश होगी। दक्षिण गुजरात के कुछ हिस्सों में भी भारी से बहुत भारी वर्षा होने का अनुमान है।

मानसून की घोषणा का बुलेटिन आज…

आईएमडी के महानिदेशक मृत्युंजय महापात्र ने बताया कि दिल्ली के ऊपर मानसून के सक्रिय होने की अनुकूल परिस्थितियां हैं, क्योंकि पूर्वी हवाओं की वजह से हवा में आर्द्रता बढ़ गई है। उन्होंने कहा कि निम्न दबाव का क्षेत्र बनने से भी मानसून को गति मिलेगी। आईएमडी की वैज्ञानिक सुनीता देवी ने रविवार को कहा था कि 12 जुलाई को सुबह साढ़े आठ बजे के आकलन के आधार पर सोमवार के दोपहर के बुलेटिन में मानसून आगमन की घोषणा की जाएगी। उन्होंने बताया कि मानक संचालन प्रक्रिया के अनुसार सुबह साढ़े आठ बजे तक पिछले 24 घंटे के दौरान बारिश की सूचना के आधार पर मानसून के शुरुआत की घोषणा की जाती है।

आईएमडी के अनुसार, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली, गुजरात क्षेत्र, मध्य महाराष्ट्र, तटीय आंध्र प्रदेश और यनम, तेलंगाना, तटीय और आंतरिक कर्नाटक, केरल और माहे, तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराइकल के कई स्थानों पर मूसलाधार बारिश होने का पूर्वानुमान है।

राजस्‍थान : कई इलाके हो गए तर, अब बरसेंगे इधर… देखें चार दिनों का पूर्वानुमान…

जयपुर Abhayindia.com राजस्‍थान में मौसम के मिजाज में आए बदलाव के बीच रविवार को जयपुर, बीकानेर सहित कई जिलों में हल्‍की से तेज बारिश हुई। इससे लोगों को गर्मी से कुछ राहत मिली है। मौसम विभाग के अनुसार, अगले 4 दिन पूर्वी व पश्चिमी राजस्थान के अधिकांश जिलों में तेज व मध्यम बारिश होगी। 12 जुलाई को सिरोही में भारी बारिश का यलो अलर्ट है। वहीं, अलवर, भरतपुर, चित्तौडगढ़़, दौसा, जयपुर, झुंझुनू, करौली, कोटा, प्रतापगढ़, सवाई माधोपुर, उदयपुर, टोंक, हनुमानगढ़, पाली, नागौर, चूरू जिलों में कहीं-कहीं मेघगर्जन के साथ 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रतार से तेज हवा का यलो अलर्ट जारी किया गया है।

इसी तरह 13 जुलाई को सिरोही में भारी बरसात का यलो अलर्ट के अलावा अलवर, भरतपुर, चित्तौडग़ढ़़, दौसा, जयपुर, झुंझुनूं, करौली, कोटा, प्रतापगढ़, सवाईमाधोपुर, उदयपुर, टोंक, हनुमानगढ़, पाली, बीकानेर, नागौर, चूरू, नागौर, जालौर जिलों में कहीं-कहीं मेघगर्जन के साथ 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रतार से तेज हवा का यलो अलर्ट जारी किया गया है। 14 जुलाई को सिरोही और उदयपुर में भारी बारिश का यलो अलर्ट। वहीं, अलवर, भरतपुर, चित्तौडग़ढ़़, दौसा, जयपुर, झुंझुनूं, करौली, कोटा, प्रतापगढ़, सवाई माधोपुर, उदयपुर, टोंक, हनुमानगढ़, पाली, बीकानेर, नागौर, चूरू, नागौर, जालोर जिलों में कहीं-कहीं मेघगर्जन के साथ 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रतार से तेज हवा का यलो अलर्ट जारी किया गया है।

इसी तरह 15 जुलाई को सिरोही, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ में भारी बारिश के यलो अलर्ट के साथ अलवर, भरतपुर, चित्तौडग़ढ़़, दौसा, जयपुर, झुंझुनू, करौली, कोटा, प्रतापगढ़, सवाई माधोपुर, उदयपुर, टोंक, बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर, चूरू जिलों में कहीं कहीं मेघगर्जन के साथ 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रतार से तेज हवा का यलो अलर्ट जारी किया गया है।

बीकानेर में युवक के मर्डर के दो घंटे बाद ही आरोपी राउंड अप

बीकानेर Abhayindia.com नत्थूसर गेट बाहर रामदेव पार्क क्षेत्र में रविवार दोपहर एक युवक की हत्‍या के मामले में आरोपी युवक को पुलिस ने घटना के दो घंटे बाद ही राउंड अप कर लिया है।

सीओ सिटी सुभाष शर्मा ने अभय इंडिया को बताया कि आरोपी युवक विकास रंगा पुत्र राजेन्‍द्र को राउंड अप कर लिया गया है। आरोपी से पूछताछ के बाद ही घटना के कारणों का खुलासा हो सकेगा।

उन्‍होंने बताया कि रघुनाथजी मंदिर के समीप रहने वाले भंवरलाल जाजड़ा (40) की एमएम ग्राउण्ड के समीप ईदगाह के पीछे निवासी विकास रंगा ने चाकू घोंपकर हत्या कर दी।

घटना रविवार दोपहर करीब ढाई बजे की बताई जा रही है। सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंच गई। वहीं मृतक युवक का शव अभी पीबीएम में है।

यह है मामला…

नया शहर थाने के एएसआई अशोक के अनुसार भंवरलाल और विकास में रामदेव पार्क के समीप स्थित श्मसान भूमि में आपस में बोलचाल हुई, इस दौरान विकास ने भंवरलाल के चाकू मार दिया। इससे वो गंभीर घायल हो गया, बताया जा रहा है कि परिजनों ने उसे पीबीएम अस्पताल पहुंचाया जहां चिकित्सकों ने भंवरलाल को मृत घोषित कर दिया। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी है। घटना के बाद सीओ सिटी सुभाष चंद्र शर्मा, नया शहर थाने के महेन्द्र सिंह मीणा, एएसआई अशोक सहित टीम जांच में जुटी है।

राजस्‍थान : 4.0 के तहत रविवार को वीकेंड कफ्र्यू समाप्त

जयपुर Abhayindia.com मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश में कोविड संक्रमण का स्तर निरंतर कम होने के दृष्टिगत त्रिस्तरीय जन-अनुशासन दिशा-निर्देश 4.0 के तहत रविवार को वीकेंड कफ्र्यू समाप्त करते हुए विभिन्न गतिविधियों में अतिरिक्त छूट दी है। इस संबंध में गृह विभाग ने शनिवार को गाइडलाइन जारी कर दी है, जो 11 जुलाई, 2021 रविवार सुबह 5 बजे से लागू होगी।

गहलोत ने कहा है कि बीते कुछ दिनों में राज्य में कोरोना संक्रमण में गिरावट आई है लेकिन संक्रमण पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। इसे ध्यान में रखते हुए आगे भी सजग रहने और सावधानी बरतने की आवश्यकता है। कोरोना की तीसरी लहर से बचाव के लिए जरूरी है कि लोग मास्क लगाएं और भीड़-भाड़ से दूर रहें। उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण में जैसे-जैसे कमी आएगी बाजारों, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों एवं अन्य गतिविधियों में कोविड अनुशासन की अनुपालना के साथ और राहत दी जाएगी।

 जारी त्रिस्तरीय जन-अनुशासन 4.0 के प्रमुख दिशा-निर्देश… 

सिनेमा हॉल्स/थियेटर/मल्टीप्लेक्स संचालकों को बैठक क्षमता से संबंधित जानकारी द्वारा बनाए गए वेब पोर्टल के माध्यम से अपडेट करने के निर्देश दिए गये थे। जिन सिनेमा हॉल्स/थियेटर/मल्टीप्लेक्स संचालकों ने यह कार्यवाही पूर्ण कर ली है, उन सिनेमा हॉल्स/थियेटर/मल्टीप्लेक्स को 50 प्रतिशत क्षमता के साथ सुबह 9 बजे से शाम 8 बजे तक केवल उन व्यक्तियों के लिए खोलने की अनुमति होगी, जिन्होंने वैक्सीन की कम-से-कम पहली डोज लगवा ली हो।

-प्रदेश के समस्त कौशल प्रशिक्षण केन्द्रों को 50 प्रतिशत क्षमता के साथ प्रात: 6 बजे से शाम 8 बजे तक केवल उन व्यक्तियों के लिए खोलने की अनुमति होगी, जिन्होंने कोरोना वैक्सीन की कम-से-कम पहली डोज लगवा ली हो।

-ऑडिटोरियम एवं प्रदर्शनी के लिए उपलब्ध स्थान की क्षमता का 50 प्रतिशत क्षमता के साथ सुबह 6 बजे से शाम 8 बजे तक केवल उन व्यक्तियों के लिए खोलना अनुमत होगा, जिन्होंने कोरोना वैक्सीन की कम-से-कम पहली डोज लगवा ली हो।

-राज्य के बाहर से आने वाले यात्री जिन्होंने वैक्सीन की प्रथम डोज लगवा ली हो, उन्हें राजस्थान में आने से पूर्व आरटी-पीसीआर नेगेटिव जांच रिपोर्ट एवं होम/संस्थागत क्वारंटीन करने की कोई आवश्यकता नहीं होगी।

-राज्य के बाहर से आने वाले यात्रियों की नियमित रूप से थर्मल स्क्रीनिंग एवं ऑक्सीजन सेचुरेशन की जांच की जानी चाहिए।

-आउटडोर खेल गतिविधियां सुबह 6 बजे से शाम 8 बजे तक अनुमत होंगी एवं इनडोर खेल गतिविधियां सुबह 6 बजे से शाम 8 बजे तक केवल उनके लिए अनुमत होंगी, जिन्होंने वैक्सीन की प्रथम डोज ले ली हो।

-जिन दुकानों/व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के कार्मिकों के कम-से-कम 60 प्रतिशत स्टाफ को वैक्सीन की प्रथम डोज लग चुकी है, उन दुकानों/व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को अतिरिक्त 4 घण्टे (सायं 4 बजे से सायं 8 बजे तक) खोलने की अनुमति होगी, इसके साथ स्क्रीनिंग सुविधा, मास्क की अनिवार्यता एवं अन्य कोविड अनुकुल अनुशासन का ध्यान रखना होगा। कितने प्रतिशत स्टाफ का वैक्सीनेशन हो चुका है, इसकी सूचना भी डिस्प्ले करनी होगी।

-सिटी/मिनी बसों का संचालन सुबह 5 बजे से रात्रि 10 बजे तक अनुमत होगा। किसी भी यात्री को खड़े होकर यात्रा करने की अनुमति नहीं होगी।

-रेस्टोरेन्ट्स द्वारा होम डिलीवरी की सुविधा प्रतिदिन 24 घण्टे अनुमत होगी एवं रेस्टोरेन्ट की बैठक व्यवस्था का 50 प्रतिशत के साथ, एक छोड़कर एक के रूप में बैठाकर खिलाने की सुविधा प्रतिदिन सुबह 6 बजे से शाम 4 बजे तक अनुमत होगी। यदि रेस्टोरेन्ट के 60 प्रतिशत स्टाफ को पहली डोज लग चुकी है, तो उन रेस्टोरेन्ट्स को अतिरिक्त 6 घण्टे (सायं 4 बजे से रात 10 बजे तक) खोलने की अनुमति होगी।

-मैरिज गार्डन, मैरिज हॉल्स एवं होटल परिसर इत्यादि शादी-समारोह के लिए अधिकतम 25 व्यक्ति की संख्या के साथ दी गई शर्तों के अनुसार प्रात: 6 बजे से सायं 8 बजे तक अनुमत होंगे, जिसकी सूचना पोर्टल या 181 पर देनी होगी।

-उपखण्ड मजिस्ट्रेट स्थिति के आंकलन के बाद शादी-समारोह में सम्मिलित होने वाले अतिथियों/मेहमानों की संख्या 50 तक अनुमत कर सकते हैं।

-विवाह समारोह में अन्य व्यक्तियों जैसे बैण्ड-बाजा वादक, लाइट-डेकोरेशन, कैटरिंग एवं अन्य को मिलाकर 15 व्यक्तियों की अनुमति होगी।

-उक्त व्यवसाय (बैण्ड-बाजा, लाइट-डेकोरेशन, कैटरिंग) से जुड़े व्यक्तियों को अपनी जीविकोपार्जन के लिए भिन्न-भिन्न जगहों पर कई कार्यक्रमों में जाना पड़ता है, इससे उनके संक्रमित होने या फिर उनसे अन्य व्यक्तियों में संक्रमण फैलने की संभावना के कारण किसी भी शादी-समारोह एवं अन्य कार्यक्रमों में जाने से पूर्व इस व्यवसाय से जुड़ेे सभी व्यक्तियों को वैक्सीन की कम-से-कम पहली डोज लगवानी होगी।

-विवाह आयोजन के दौरान सड़क पर बारात-निकासी की अनुमति नहीं होगी। परन्तु विवाह परिसर में डीजे, बैण्ड-बाजा इत्यादि की अनुमति होगी।

-आयोजनकर्ता द्वारा विवाह के सम्बन्ध में सूचना प्राप्त होने पर उपखण्ड मजिस्ट्रेट द्वारा किसी भी राजकीय कर्मचारी को विवाह स्थल पर भेजकर सामाजिक दूरी, मास्क, सेनेटाइजेशन एवं विवाह में उपस्थित व्यक्तियों की संख्या आदि की निगरानी करवाई जाए एवं उल्लंघन पाये जाने पर नियमानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

-सरकारी कर्मचारी/अधिकारी एवं चुने हुए प्रतिनिधियों से इस दौरान अनुकरणीय आचरण एवं सख्त अनुशासन की अपेक्षा की जाती है। अत: उनके द्वारा आयोजित कार्यक्रम या अन्य कार्यक्रम जिसमें वे आमंत्रित हो, विवाह समारोह आयोजन सम्बन्धी दिशा-निर्देशों की पालना सुनिश्चित की जाए।

-कार्यक्रमों के दौरान सामाजिक दूरी सुनिश्चित की जाएगी।
-फेस मास्क पहनना अनिवार्य होगा ‘नो मास्क-नो एन्ट्री’ की सख्ती से पालना की जाएगी।

-स्क्रीनिंग एवं स्वच्छता सुनिश्चित की जाएगी। प्रवेश एवं निकास के बिन्दुओं पर थर्मल स्केनिंग, हैण्ड वाश एवं सेनेटाइजर के प्रावधान किए जाएंगे।

-सामान्य सुविधाओं एवं मानव सम्पर्क में आने वाले सभी बिन्दु जैसे रेलिंग्स, डोर हैण्डल्स आदि को बार-बार सेनेटाइज किया जाएगा।

-विवाह आयोजनकर्ता की ओर से समारोह की वीडियोग्राफी करवाई जाएगी एवं संबंधित उपखण्ड अधिकारी द्वारा मांगने पर उपलब्ध करवाई जाएगी।

-यदि कोई मैरिज गार्डन/स्थान का मालिक कोविड-19 प्रोटोकॉल के प्रावधानों का उल्लंघन करता पाया जाता है, तो मैरिज गार्डन/स्थान को सील कर दिया जाएगा।

-आइसोलेशन जोन में पर्यटन/फिल्म शूटिंग से सम्बन्धित गतिविधियां सेे रिसोर्ट/होटल परिसर आदि में अनुमत होंगी, जिनका क्षेत्रफल 7500 वर्ग-मीटर या इससे अधिक है एवं अतिथियों के ठहरने हेतु कम-से-कम 25 कमरों की व्यवस्था हो।

-प्रदेश के समस्त धार्मिक स्थल प्रात: 6 बजे से सायं 8 बजे तक अनुमत होंगे।

-किसी भी सार्वजनिक, सामाजिक, राजनैतिक, मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक एवं धार्मिक समारोह/जुलूस/त्योहारों का आयोजन/मेलों/हाट बाजार की अनुमति नहीं होगी।

-कोचिंग संस्थाएं, लाइब्रेरीज आदि बंद रहेंगी।

-संपूर्ण प्रदेश में प्रतिदिन रात्रि 11 बजे से अगले दिन प्रात: 5 बजे तक जन अनुशासन कफ्र्यू रहेगा।

-शेष गतिविधियों के सम्बन्ध में विभाग द्वारा पूर्व में जारी आदेश यथावत् रहेंगे।

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