Saturday, April 25, 2026
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एलिवेटेड रोड के कामकाज पर हाईकोर्ट ने एक सप्ताह के लिए रोक लगाई

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बीकानेर (श्याम शर्मा)। बीकानेर में रेल फाटकों की समस्या को दूर करने के लिए प्रस्तावित एलिवेटेड रोड के मामले में हाईकोर्ट ने एक सप्ताह तक कामकाज पर रोक लगा दी है। एलिवेटेड रोड बनाने वाली एनएचएआई की तरफ से डीजीएम (टी) सहीराम और नगर विकास न्यास की तरफ से एक्सईएन संजय माथुर ने अपना पक्ष रखने के लिए समय देने का अनुरोध किया जिसे न्यायाधीश गोपाल कृष्ण व्यास और न्यायाधीश विनीत कुमार माथुर की बैंच ने स्वीकार कर लिया और एक सप्ताह में जवाब प्रस्तुत करने का समय दे दिया। हाईकोर्ट ने 7 जून तक जवाब प्रस्तुत करने का समय दिया है।

बीकानेर व्यापार एसोसिएशन और जनसंघर्ष समिति की ओर से हाई कोर्ट में पिछले दिनों समाचार पत्रों में एलिवेटेड रोड के लिए प्रकाशित भूमि अधिग्रहण के गजट नोटिफिकेशन को चुनौती दी गई थी। जन संघर्ष समिति के आर. के. दास गुप्ता ने धुआंधार तर्क देते हुए भूमि अधिग्रहण की कार्रवाई और शहर के बीचोंबीच नेशनल हाइवे को अनुचित बताया। दूसरे पक्ष की कोई तैयारी नहीं थी, इसलिए उन्होंने जवाब देने के लिए समय मांग लिया।

हाई कोर्ट की ओर से एक सप्ताह का स्टे देने की सूचना मिलते ही बीकानेर में व्यापार एसोसिएशन के प्रतिनिधियों ने छोटी सी खुशी पर भी पटाखे छोड़े। उधर, व्यापार एसोसिएशन का एक प्रतिनिधिमंडल जयपुर में सार्वजनिक निर्माण मंत्री युनूस खान और प्रभारी मंत्री डॉ. रामप्रताप से भी मिले और एलिवेटेड रोड के संबंध में व्यापार और व्यापारियों को होने वाले नुकसान के बारे में जानकारी दी।

व्यापारियों के प्रतिनिधि मंडल में एसोसिएशन के अध्यक्ष नरपत सेठिया, उपाध्यक्ष सोनूराज आसूदानी, सुशील अग्रवाल, प्रवक्ता श्याम कुमार तंवर, कोषाध्यक्ष सुशील अग्रवाल एवं महेन्द्र मोदी शामिल है।

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