









बीकानेर Abhayindia.com कोरोना महामारी की दूसरी लहर में तेजी से बढ़ते कोरोना संक्रमितों की मेडिकल ऑक्सीजन पर निर्भरता को देखते हुए राज्य के नगरीय निकायों की ओर से अपने अपने संसाधनों से एवं निजी संस्थाओं द्वारा ऑक्सीजन गैस संयंत्र स्थापित किए जाने के संबंध में कई तरह की छूट व शिथिलताएं जारी की है।
जिला उद्योग केंद्र की महाप्रबंधक मंजू नैन गोदारा एवं बीकानेर जिला उद्योग संघ अध्यक्ष द्वारकाप्रसाद पचीसिया ने बताया कि इयमें मेडिकल आपूर्ति के लिए ऑक्सीजन गैस प्लांट कृषि व अकृषि भूमि पर स्थापित किए जाने के लिए प्रभावी एवं ड्राफ्ट मास्टर प्लान के समस्त भू उपयोगों में अनुज्ञेय होंगे। मेडिकल आपूर्ति के लिए ऑक्सीजन गैस प्लांट स्थापित किए जाने के लिए राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90 ए के आवेदन के साथ भूमि अवाप्ति में ना होने, कोर्ट में वाद लंबित ना होने, भूमि का टाइटल निर्विवादित होने, भूमि प्रतिबंधित श्रेणी में नहीं होने बाबत शपथ पत्र लिया जाकर शपथ पत्र के आधार पर 90 ए का आदेश जारी किया जा सकेगा।
मेडिकल आपूर्ति के लिए ऑक्सीजन गैस प्लांट स्थापित करने के लिए भवन विनियम 2020 के तहत भवन मानचित्र शुल्क में शत प्रतिशत छूट प्रदान की गई है। मेडिकल आपूर्ति के लिए ऑक्सीजन गैस प्लांट स्थापित करने के लिए समस्त क्षेत्रफल के पट्टा विलेख सम्बन्धित निकाय स्तर पर ही जारी किए जाएंगे, राज्य सरकार से प्रथक से स्वीकृति आवश्यक नहीं होगी। राजस्थान नगरीय क्षेत्र नियम 2012 के नियम 10 के अंतर्गत देय प्रीमियम में शत प्रतिशत छूट तथा नियम 20 के तहत लीज राशि में छूट के सम्बंध में प्रथक से अधिसूचना जारी की गई है।
















