बीकानेर Abhayindia.com राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय शाहपुरा(जयपुर) में कूट रचित दस्तावेज से राशि का गबन करने पर एक कार्मिक को राज्य सेवा से पदच्युत (सेवा समाप्त) किया गया है।
माध्यमिक शिक्षा निदेशक सौरभ स्वामी ने विभागीय जांच प्रकरण की अंतिम सुनवाई की, इसमें तात्कालीन वरिष्ठ लिपिक एवं कैशियर संजय कुमार शर्मा दोषी पाया गया। इस संबंध में निदेशक ने एक आदेश जारी कर उक्त कार्मिक की सेवाएं समाप्त कर दी है।
यह है प्रकरण…
प्रकरण के अनुसार आरोप है कि उक्त विद्यालय में कार्यरत अवधि 2009 से 2014 तक तत्कालीन वरिष्ठ लिपिक एवं कैशियर संजय कुमार शर्मा ने राजकीय निधि से फर्जी बिलों से राशि का राजकोष से आहरण कर, छात्रकोष रोकड़बही में दर्ज राशियों को बैंक खाते में जमा नहीं करवाकर फर्जी तरिके से आहरण कर राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के तहत प्राप्त राशि में से गबन किया।
राजकीय रोकड़बही में भुगतान दिखाकर विकास कोष से चैक राशि में कूट रचना कर अस्थायी राशि का आहरण किया गया, छात्रकोष रोकड़ बही में नियम विरुद्ध इन्द्राज कर, चार्ज हस्तान्तरण पर शेष रोकड़ राशि सपुर्द नहीं की, काल्पनिक योग लगाकर अधिक योग अंकित कर दिया।
अंतिम शेष में नकद राशि कम अंकित कर छात्रवृत्ति को दोहरा भुगतान कर दिया, धोखाधड़ी व जालसाजी कर विभिन्न मदों में से कुल राशि 6531475.11 रुपए का गबन एवं राशि 221396.00 रुपए का अस्थायी आहरण कर राजकोष को हानि पहुंचाई है। यह सीसीए-१६ नियम के तहत जांच में स्पष्ट प्रमाणित हो गया। इस प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए उक्त कार्मिक के खिलाफ कठोर कदम उठाते हुए कार्मिकों राज्य सेवा से पदच्युत कर दिया।