Wednesday, April 24, 2024
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बीकानेर के करणी नगर में बनेगा अंबेडकर भवन

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बीकानेर (अभय इंडिया न्यूज)। मुख्यमंत्री की बजट घोषणा वर्ष 2018-19 की अनुपालना में नगर विकास न्यास द्वारा 14 अप्रैल को डॉ. भीमराव अम्बेडकर जयंति के अवसर पर करणी नगर में डॉ. भीमराव रामजी अंबेडकर भवन का भूमि पूजन व शिलान्यास किया जाएगा। न्यास अध्यक्ष महावीर रांका द्वारा गुरुवार को प्रस्तावित स्थल का निरीक्षण कर भवन निर्माण के प्लान को अंतिम रूप दिया गया।

रांका ने बताया कि न्यास की सुविकसित कॉलोनी करणी नगर में 28000 वर्गफुट के भूखण्ड पर 3 करोड़ रुपये की लागत से आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित भवन का निर्माण करवाया जायेगा। इस भवन के भूतल पर 2100 वर्गफुट का एक हॉल, दो कमरे व रसोई का निर्माण एवं प्रथम तल पर 5 कमरे, एक पेन्ट्री मय डायनिंग हॉल, 1250 वर्गफुट की एक डोरमेट्री का निर्माण किया जाएगा। भवन में 14000 वर्गफुट का गार्डन भी होग। इस भवन की क्षमता 2000 से 2500 व्यक्तियों की होगी।

न्यास सचिव आर. के. जायसवाल व न्यास अभियन्ताओं के साथ प्रस्तावित स्थल का निरीक्षण कर न्यास अभियन्ताओं को आवश्यक कार्यो का निष्पादन करने के निर्देश प्रदान किये। इस दौरान न्यास अधिशाषी अभियन्ता भंवरू खां, ओमप्रकाश गोदारा, तहसीलदार अशोक अग्रवाल, कनिष्ठ अभियन्ता कल्पना सुत्रकार, शिवकुमार, अशोक चौहान आदि उपस्थित रहे।

अतिरिक्त मुख्य सचिव गोयल बीकानेर आएंगे

अतिरिक्त मुख्य सचिव (सामान्य प्रशासन विभाग) पवन कुमार गोयल 14 व 15 अप्रैल को बीकानेर प्रवास पर रहेंगे। वे इस दौरान सर्किट हाउस, नजूल सम्पत्तियों और बीकानेर एयरपोर्ट का निरीक्षण करेंगे।

एक मुश्त समाधान योजना शुरू

राज्य सरकार द्वारा अल्पसंख्यक समुदाय को राजस्थान वित्त एवं विकास सहकारी निगम लिमिटेड द्वारा उपलब्ध करवाए गए ऋणों की वसूली के लिए एक मुश्त समाधान योजना (ओटीएस) 2017-18 प्रारम्भ की गई है। अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी मोहम्मद सलीम ने बताया कि योजना के तहत 30 जून तक एक मुश्त बकाया राशि जमा कराने पर शत-प्रतिशत दण्डनीय ब्याज में छूट का प्रावधान किया गया है। योजना का लाभ प्राप्त करने के इच्छुक लाभार्थी को योजना अवधि में प्रपत्र 1 में जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी द्वारा अवगत कराई गई मूल व ब्याज राशि एक मुश्त प्रपत्र में अवगत कराए गए बैंक खाते में अंतरित करनी होगी या बैंकर चैक अथवा ड्राफ्ट के द्वारा जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी के कार्यालय में जमा करवानी होगी। राशि जमा करवाने के पश्चात निर्धारित योजना अवधि में लाभार्थी या उसके वारिस या जमानती को प्रपत्र 2 में सम्बंधित जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी के कार्यालय में आवेदन कर अपना पंजीयन कराना होगा। अधिक जानकारी के लिए जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी कार्यालय में कार्यदिवस में सम्पर्क किया जा सकता है।

 

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