बीकानेर (अभय इंडिया न्यूज)। न्यायालय न्यायनिर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर ए. एच. गौरी ने खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत प्रस्तुत प्रकरणों में व्यापारियों द्वारा सबस्टेण्डर्ड एवं मिसब्राण्ड स्तर के खाद्य पदार्थ विक्रय किये जाने के जुर्म में उन पर जुर्माना लगाया है।
अतिरिक्त जिला कलक्टर ने मैसर्स हरी मावा भण्डार पुरानी गजनेर रोड बीकानेर पर मावा सबस्टेण्डर्ड स्तर का विक्रय करने पर 50 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। उन्होंने बताया कि सरसों का तेल (लड्डू गोपाल) मिसब्राण्ड स्तर का विक्रय करने पर मैसर्स- भार्गव जनरल एण्ड किराणा स्टोर, उदासर रोड, बीकानेर, श्रीमती सरिता देवी पुत्री ईश्वरराम सारस्वत मै. एसआर ट्रेडिंग कम्पनी गुलाबशाह पीर की दरगाह के पास फड़बाजार बीकानेर, निवासी- पाबुजी मन्दिर के सामने, उदासर, सुरेन्द्र कुमार पुत्र कंवरभान नारंग मै. कुनाल ट्रेडिंग कम्पनी, हिरनबाजों का मोहल्ला, फड़बाजार निवासी 1/2, मुक्ताप्रसाद कॉलोनी, ओमप्रकाश (भागीदार), मैसर्स शिव ऑयल मिल, 102, मुरानी धानमण्डी, श्रीगंगानगर (राज.) निवासी कालियां, तहसील व जिला श्रीगंगानगर,पार्टनर जनेन्द्र कुमार पुत्र खेमराज (भागीदार), – मै. शिव ऑयल मिल 102 पुरानी धान मण्डी श्रीगंगानगर व मैसर्स शिव ऑयल मिल, 102 पुरानी धानमण्डी, श्रीगंगानगर (राज.) पर संयुक्त रूप से 85 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है।
इसी प्रकार से पैन्ट्रीकार ट्रेन में पैकेज्ड ड्रिकिंग वाटर (एक्सलिएंट) मिसब्राण्ड स्तर का विक्रय किये जाने के जुर्म पर श्यामसिंह पुत्र गजेन्द्र सिंह तौमर, शिवाकान्त पाण्डे पुत्र सुरेश चन्द्र पाण्डे, अशोक कुमार मिश्रीलाल गुप्ता पुत्र मिश्रीलाल हिरालाल गुप्ता (डिस्ट्रीब्यूटर) पता- अशोका फूड एण्ड ब्रिवरेजेज प्लॉट संख्या 509/26 परमानन्द पटेल चैक, हंजार सिनेमा, सरसपुर रोड अहमदाबाद, गुजरात और अशोका फूड एण्ड ब्रिवरेजेज कार्यालय पता- प्लॉट संख्या 19/जी-2 प्रकाश एस्टेट, बेबफिरदोस स्कूल के सामने, रिटानगर बस्तराल रोड रबारी कॉलोनी अहमदाबाद गुजरात 509/26 परमानन्द पटेल चौक, हंजार सिनेमा, सरसपुर रोड अहमदाबाद, गुजरात पर 30 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है।
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