Tuesday, May 7, 2024
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बीकानेर: डॉ. बेनीवाल व एस.के.आई अस्पताल पर 20 लाख का हर्जाना, आंख के ऑपरेशन बरती थी लापरवाही…

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बीकानेर Abhayindia.com  रेलवे स्टेशन चूरू के कर्मचारी भंवर सिंह पुत्र हेमाराम जाट (पद कांटे वाला) ने 26 जुलाई 2014 को कांता खतूरिया कॉलोनी स्थित डॉ.श्रवण कुमार नेत्र चिकित्सालय में डॉ रणजीत सिंह बेनीवाल से अपनी बांयी आँख का ऑपरेशन करवाया था।

इस ऑपरेशन के लिए भंवरसिंह ने अस्पताल को 18 हजार रुपए का भुगतान किया था। ऑपरेशन के दौरान चिकित्सकों की लापरवाही व गफलत के चलते भंवरसिंह की बांयी आंख की ज्योति चली गई। इस पर भंवरसिंह ने जयपुर व दिल्ली स्थित एम्स अस्पताल में दिखाया तो पता चला कि उसकी आंख में ज्योति वापस आना संभव नहीं है। इस समस्या के चलते कर्मचारी भंवरसिंह को रेलवे में वर्तमान पोस्ट से अनफिट कर दिया और ए-2 की बजाए सी कैटेगरी में डाल दिया। साथ ही ग्रेड-पे भी 2400 से घटाकर 1800 कर दिया।

एसकेआई अस्पताल व डॉ. रणजीतसिंह बेनीवाल की इस लापरवाही खमियाजा कर्मचारी को भुगतना पड़ा, साथ ही भंवरसिंह को समय पूर्व ही मजबूरी में सेवानिवृत्ति लेनी पड़ी। इससे उन्हें काफी आर्थिक नुकसान हुआ। कर्मचारी ने एडवोकेट द्वारकादास पारीक के माध्यम से राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग सर्किट बेंच बीकानेर के समक्ष परिवाद प्रस्तुत किया। आयोग ने पत्रावली में संलग्न तमाम दस्तावेजों व साक्ष्यों का अवलोकन कर कर्मचारी के पक्ष में रुपए २० लाख का अवार्ड पारित किया।

उक्त मामले की बहस वीडियो कॉन्फ्रेसिंग से के जरिए एडवोकेट द्वारकादास पारीक ने की। बहस सुनकर आयोग के अध्यक्ष सदस्य न्यायिक कमल कुमार बागड़ी एवं सदस्य शोभा सिंह ने विपक्षी संख्या डॉ. रणजीत सिंह बेनीवाल को रुपए 15 लाख एवं विपक्षी संख्या नंबर दो डॉक्टर श्रवण कुमार नेत्र चिकित्सालय बीकानेर को पांख् लाख रुपए का परिवाद प्रस्तुति करने के आदेश दिए है। इसमें यह राशि 27 जनवरी 2016 से 9 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर सहित 2 माह में अदा करने के लिए कहा गया है।

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