Saturday, April 27, 2024
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विधानसभा चुनाव : पेड न्यूज पर शिकंजा, इन बातों का रखना होगा ध्यान…

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बीकानेर (अभय इंडिया न्यूज)। जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. एन. के. गुप्ता ने कहा है कि पेड न्यूज की बढ़ती घटनाओं के मद्देनजर इसकी जांच की जाएगी। इस प्रकार का प्रकरण सामने आने पर सम्बंधित के खिलाफ कार्यवाही करते हुए इस खर्च को अभ्यर्थी के खर्च विवरण में शामिल किया जाएगा।
उन्होंने बताया कि सभी राजनीतिक दलों व अभ्यर्थियों को अपने चुनाव प्रचार के लिए विज्ञापन इलेक्ट्रॉनिक या प्रिंट मीडिया में प्रकाशन अथवा प्रसारण से पहले विज्ञापन अधिप्रमाणन समिति से अधिप्रमाणित करवाने अनिवार्य होंगे। इस सम्बंध में 48 घंटे में कार्यवाही कर दी जाएगी। जिला निर्वाचन अधिकारी ने सभी मीडिया प्रतिनिधियों से मतदान जागरूकता के लिए विशेष अभियान चलाकर लोकतांत्रिक प्रक्रिया को मजबूत बनाने में योगदान देने की अपील की।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने राजनीतिक दलों से ब्लॉक लेवल एजेंट नियुक्त करने की बात कही। उन्होंने बताया चुनाव घोषणा के साथ ही आदर्श आचार संहिता लागू हो जाएगी। इससे पूर्व सभी दल अपने पोस्टर बैनर हटा लें। आचार संहिता के दौरान राजनीतिक दल व अभ्यर्थी केवल नगर निगम या पालिका द्वारा अधिकृत स्थानों व वाणिज्यिक साइट का किराया देकर ही पोस्टर बैनर आदि लगा सकेंगे। साथ ही व्हाट्सऐप, फेसबुक आदि सोशल मीडिया के माध्यम से चुनाव प्रचार-प्रसार रात दस से प्रात: 6 बजे तक प्रतिबंधित रहेगा।
उन्होंने कहा कि मतदाताओं के निजी समय का सम्मान करते हुए आचार संहिता का पालन करें। इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी, नेशनल कांग्रेस पार्टी सहित विभिन्न राजनीतिक दलों व प्रेस के प्रतिनिधि उपस्थित थे।
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