Thursday, June 4, 2026
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राजस्‍थान : स्पा, होटल और रेस्टोरेंट्स से औद्योगिक दर से वसूला जाएगा यूडी टैक्स

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जयपुर Abhayindia.com प्रदेश के नगरीय निकाय अब पर्यटन और आतिथ्य क्षेत्र (हॉस्पिटेलिटी सेक्टर) से औद्योगिक दर से नगरीय विकास कर (यूडी टैक्‍स) की वसूली करेंगे। यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल की स्वीकृति के बाद स्वायत्त शासन विभाग ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है।

मुख्यमंत्री ने बजट में इस क्षेत्र को उद्योग का दर्जा देने की घोषणा की थी। सरकार की ओर से जारी अधिसूचना के तहत होटल एवं मोटल, हैरिटेज होटल, बजट होटल, रेस्टोरेन्ट या कैफेटेरिया, रिसोर्ट, स्पोर्ट्स रिसोर्ट, हैल्थ रिसोर्ट स्पा, कैम्पिंग साइट, अम्यूजमेन्ट पार्क, एनिमल सफारी पार्क, कन्वेंशन सेन्टर, म्यूजियम, रोप-वे, टयूरिस्ट लग्जरी कोच से औद्योगिक दर से यूडी टैक्स की वसूली की जाएगी। साथ ही कैरावेजन, क्रूज ट्यूरिज्म, ग्रामीण पर्यटन योजना में प्रस्तावित इकाईयां, राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत लाभ प्राप्त पर्यटन इकाईयां, मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत लाभ प्राप्त पर्यटन इकाईयां भी इस श्रेणी में शामिल होंगी। राजस्थान पर्यटन विकास निगम लिमिटेड/राजस्थान राज्य होटल निगम के अधिकारी क्षेत्र की पर्यटन इकाईयां यथा होटल/मोटल/मिडवे/कैफेटेरिया आदि, केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार के अधीन समस्त राजकीय संग्रहालय को भी उद्योग का दर्जा दिया गया है, इसलिए इन इकाईयों से भी वसूली औद्योगिक दर से ही होगी।

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