Tuesday, April 22, 2025
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बीकानेर : फूड़ लाइसेंस विस्थापित की अंतिम तिथि 31 दिसंबर…

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बीकानेरAbhayindia.com खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत 21 अक्टूबर 2021 को जारी नोटिफिकेशन के आधार पर बताया कि नवंबर 2020 के पहले जो भी खाद्य अनुज्ञापत्र जारी हुए हैं उन सभी लाइसेंस धारकों को नई पद्धति में विस्थापित करने के लिए अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2021 निर्धारित की गई है।

बीकानेर जिला उद्योग संघ के अध्यक्ष द्वारकाप्रसाद पचीसिया के अनुसार सभी उद्यमी जिन्होंने खाद्य पदार्थ निर्माण के लिए अनुज्ञापत्र बना रखा है उन सभी को अपना अनुज्ञापत्र विस्थापन करवाना अनिवार्य है, यदि खाद्य सुरक्षा अनुज्ञापत्र प्राप्त उद्यमी अपने अनुज्ञापत्र को परिवर्तन नहीं करवाता है तो भविष्य में अनुज्ञापत्र नवीनीकरण के समय उस अनुज्ञापत्र का नवीनीकरण नहीं हो पाएगा।

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