Friday, January 31, 2025
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राजस्‍थान में कोरोना के बढ़ते दायरे से मंत्री चिंतित, बोले- अब रोजाना 1 लाख कोरोना टेस्‍ट होंगे

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जयपुर Abhayindia.com प्रदेश में कोरोना के बढ़ते दायरे पर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा ने चिंता जताई है। उन्‍होंने यहां पत्रकारों से बातचीत में बताया कि प्रदेश में वैश्विक महामारी कोरोना की रोकथाम के लिए अब तक करीब 70 लाख लोगों के कोरोना का टीका लग चुका है।

डॉ. शर्मा ने कहा कि देशभर में रविवार को एक लाख से अधिक नए मामले सामने आना चिंता की बात है। महाराष्ट्र, गुजरात, दिल्ली समेत अन्य राज्यों में कोरोना की स्थिति गंभीर हैं। राजस्थान में 10 से ज्यादा जिले ऐसे हैं जहां 50 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। ऐसे में अब कोरोना की जांच का दायरा बढ़ाया जा रहा है। आने वाले दिनों में रोजाना एक लाख प्रतिदिन कोरोना टेस्ट किए जाएंगे। प्रदेश में अभी 70 हजार टेस्ट प्रतिदिन किए जा रहे हैं।

चिकित्सा मंत्री ने कहा कि हर रोज 7 लाख टीके लगाने के प्रयास किए जा रहे हैं। प्रदेश में अभी 25 लाख टीके उपलब्ध हैं और ये सात-आठ दिन तक चलेंगे। केन्द्र सरकार से नियमित वैक्सीन उपलब्ध हो रही है। उन्होंने केन्द्र सरकार से मांग की कि जो वैक्सीन लगवाना चाहता हैं उन सभी के लिए टीका लगाने की अनुमति दी जानी चाहिए, क्योंकि कोरोना तो नौजवानों को भी हो रहा है।

डॉ. शर्मा ने कहा कि पिछली बार की तरह केन्द्र सरकार को इस समय भी कोरोना में नेतृत्व करना चाहिए जिससे टीम भावना बनेगी और कोरोना से ढंग से लड़ पायेंगे। उन्होंने केन्द्र सरकार से आग्रह किया कि राज्य में बाहर से आने वाले लोगों के नमूनों की जांच दिल्ली भेजी जाती हैं और वहां से सभी लोगों की रिपोर्ट राज्य को भेजी जानी चाहिए। शर्मा ने कहा कि कोरोना की रोकथाम के लिए सरकार गंभीर हैं और मुख्यमत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि हम नहीं चाहते कि लॉकडाउन लगे लेकिन सख्ती बरतनी होगी। इसके लिए सरकार ने एसओपी जारी की है।

आपको बता दें कि प्रदेश में कोरोना की दूसरी लहर के प्रसार को रोकने के लिए गृह विभाग ने 19 अप्रेल तक के लिए विशेष गाइडलाइन जारी की है। इसके तहत शहरी क्षेत्र के स्कूलों में कक्षा 1 से 9वीं तक की नियमित कक्षाएं बंद रहेंगी। साथ ही, स्नातक (यूजी) और स्नातकोत्तर (पीजी) की फाइनल इयर की क्लासों को छोड़कर शेष क्लासेज बंद करने के आदेश दिए हैं। इसके साथ ही सरकार ने जिम, सिनेमाघर, स्विमिंग पूल को भी 5 से 19 अप्रैल तक बंद रखने का निर्णय किया है। राहत की बात ये है कि नाइट कर्फ्यू की समयावधि (रात 10 से सुबह 5 बजे) को यथावत रखा है। सरकार ने जिलों में कलेक्टर और पुलिस आयुक्त (कमिश्नर) को नाइट कर्फ्यू लगाने के संबंध में विशेष अधिकार दिए हैं। अगर किसी जिले में नाइट कर्फ्यू रात 8 बजे से पहले और सुबह 6 बजे के बाद कर्फ्यू लगाना है, तो उसके लिए राज्य सरकार से अनुमति लेनी होगी। इधर, रेस्टोरेंट्स संचालकों को नाइट कर्फ्यू में दी छूट को वापस ले लिया है। नई गाइडलाइन के तहत रेस्टोरेंट्स में नाइट कर्फ्यू से पहले तक बैठाकर खाना खिलवा सकेंगे, उसके बाद टेक अवे या होम डिलीवरी की ही सुविधा दे सकेंगे।

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